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खुशखबरी! फसल बीमा आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन, ये कागज लगेंगे - pm fasal bima yojana - PM FASAL BIMA YOJANA

किसानों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने फसल बीमा के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. चलिए जानते हैं फसल बीमा से जुड़ी खास जानकारी के बारे में.

pm fasal bima yojana 2024 last date of application extended to 10th august how to get registration done in hindi
किसानों को फसल बीमा में मिली राहत. (photo credit: etv bharat gfx)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 5, 2024, 9:22 AM IST

फिरोजाबादः प्राकृतिक आपदा में फसल बर्बाद होने से बचाव के लिए कराए जाने वाले फसल बीमा के आवेदन की अंतिम तिथि सरकार ने बढ़ा दी है. सरकार ने अब इसके आवेदन की अंतिम तिथि दस अगस्त तय कर दी है. पहले इसके आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी.


उप कृषि निदेशक सत्येंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्तमान खरीफ के अन्तर्गत बैंक ऋणी एवं गैर ऋणी किसान 10 अगस्त, 2024 तक अपनी फसल का बीमा अवश्य करा लें. पहले इस योजना के तहत आवेदन करने की तिथि 31 जुलाई थी. इसे बढ़ा दिया गया है. उप निदेशक ने बताया कि जिन किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, उन कृषकों की फसल का बीमा बैंकों के द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा. यदि कोई कृषक अपनी फसल का बीमा नहीं कराना चाहता है तो उसे बैंक में इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा.


ऐसे कर सकते हैं आवेदन
गैर ऋणी कृषक अपना आधार कार्ड,खुद का प्रमाणित फसल वुबाई का घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ निकट के कामन सर्विस सेन्टर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते है.

कितना प्रीमियम देना पड़ेगा
PMFBY के लिए खरीफ फसल के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% तक का प्रीमियम देना पड़ता है. इसमें फसल से संबंधित कई तरह के रिस्क कवर होते हैं.



ये जोखिम बीमा में कवर होते
इस योजना में प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है.उन्होंने बताया कि फसल की बुवाई न कर पाना,असफल बुवाई, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खडी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जल भराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई हेतु रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम,चक्रवाती वर्षा से नुकसान की जोखिम को कवर किया गया है.

2873 किसानों को ढाई करोड़ क्षतिपूर्ति मिली
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए शासन स्तर से एचडीएफसी, एग्रो जनरल इंश्योरेंस बीमा कम्पनी को नामित किया गया है.उन्होंने बताया कि मौसम आधारित बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ में साल 2023 में 2873 किसानों को ढाई करोड़ से अधिक की क्षति पूर्ति बीमा कम्पनी के द्वारा दी गयी है.

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फिरोजाबादः प्राकृतिक आपदा में फसल बर्बाद होने से बचाव के लिए कराए जाने वाले फसल बीमा के आवेदन की अंतिम तिथि सरकार ने बढ़ा दी है. सरकार ने अब इसके आवेदन की अंतिम तिथि दस अगस्त तय कर दी है. पहले इसके आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी.


उप कृषि निदेशक सत्येंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्तमान खरीफ के अन्तर्गत बैंक ऋणी एवं गैर ऋणी किसान 10 अगस्त, 2024 तक अपनी फसल का बीमा अवश्य करा लें. पहले इस योजना के तहत आवेदन करने की तिथि 31 जुलाई थी. इसे बढ़ा दिया गया है. उप निदेशक ने बताया कि जिन किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, उन कृषकों की फसल का बीमा बैंकों के द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा. यदि कोई कृषक अपनी फसल का बीमा नहीं कराना चाहता है तो उसे बैंक में इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा.


ऐसे कर सकते हैं आवेदन
गैर ऋणी कृषक अपना आधार कार्ड,खुद का प्रमाणित फसल वुबाई का घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ निकट के कामन सर्विस सेन्टर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते है.

कितना प्रीमियम देना पड़ेगा
PMFBY के लिए खरीफ फसल के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% तक का प्रीमियम देना पड़ता है. इसमें फसल से संबंधित कई तरह के रिस्क कवर होते हैं.



ये जोखिम बीमा में कवर होते
इस योजना में प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है.उन्होंने बताया कि फसल की बुवाई न कर पाना,असफल बुवाई, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खडी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जल भराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई हेतु रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम,चक्रवाती वर्षा से नुकसान की जोखिम को कवर किया गया है.

2873 किसानों को ढाई करोड़ क्षतिपूर्ति मिली
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए शासन स्तर से एचडीएफसी, एग्रो जनरल इंश्योरेंस बीमा कम्पनी को नामित किया गया है.उन्होंने बताया कि मौसम आधारित बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ में साल 2023 में 2873 किसानों को ढाई करोड़ से अधिक की क्षति पूर्ति बीमा कम्पनी के द्वारा दी गयी है.

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