पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने संगीत विषय में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2023 (एसटीईटी) के परिणाम को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर बिहार स्कूल परीक्षा समिति (बीएसईबी) एवं बीपीएससी को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है. जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने प्रतिमा कुमारी एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया.
संगीत विषय में STET परिणाम रद्द करने की याचिका : याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बीएसईबी द्वारा विज्ञापन संख्या पी.आर.224/2023 के तहत संगीत विषय में दिनांक 10.09.23 एवं 11.09.23 को आयोजित की गई परीक्षा में कुल 16 प्रश्न या तो गलत थे या उनके संबंधित उत्तर गलत थे. वहीं उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा में कुल 8 प्रश्न या तो गलत थे या उनके उत्तर गलत थे.
TRE-2 संगीत विषय का मामला : याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जय वर्धन नारायण ने कोर्ट से बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक (टीआरई-2) द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 27/2023 को रद्द करने और विभिन्न विषयों और विभिन्न स्तरों और वर्ग के तहत स्कूल शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने पर रोक लगाने की भी मांग कोर्ट से की है.
2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई : इस मामले में बीएसईबी का पक्ष अधिवक्ता सत्यवीर भारती, राज्य सरकार का पक्ष प्रशांत प्रताप और बीपीएससी का प्रतिनिधित्व संजय पांडे ने किया. इस मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें-
- पाकिस्तान से आए सैयद नकवी को जेल से रिहा करने का आदेश, जानिये क्या है पूरा मामला - Patna High Court
- 'ब्रेथ एनालईजर टेस्ट शराब सेवन का निर्णायक प्रमाण नहीं', पटना हाईकोर्ट ने जारी किया निलंबित कर्मी की बहाली का आदेश - Patna High Court
- सेवानिवृत्ति के 21 साल बाद इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन का आदेश, 8 हफ्ते में ऑर्डर जारी करने का HC ने दिया निर्देश - Patna High Court