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आबकारी विभाग का फरमान, पार्टी में शराब पिलानी है तो बनवाना होगा लाइसेंस - LICENSE REQUIRED FOR LIQUOR PARTY

वेडिंग सीजन पीक पर है. प्राइवेट पार्टियों में शराब पिलाने के लिए अब टेंपरेरी लाइसेंस लेना होगा.

License required for liquor party
आबकारी विभाग का फरमान (Etv Bharat SIKAR)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 24, 2024, 2:52 PM IST

सीकर : अब शादी की पार्टियों में शराब पार्टियां करने या होटल-ढाबों व रेस्टोरेंट में शराब परोसने वालों की खैर नहीं. बिना अनुमति के इस तरह की पार्टी करने वालों पर अब आबकारी विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही कहीं पार्टी में अब पांच से अधिक जने एक जगह बैठकर शराब नहीं पी सकेंगे. इसको लेकर आबकारी विभाग ने गाइड लाइन जारी की है. सीकर के आबकारी डीईओ सुमेरसिंह मीना ने बताया कि यदि किसी भी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या शादी, बर्थ-डे पार्टी या अन्य कार्यक्रम में पांच से अधिक जने एक जगह शराब पीते हुए मिले और शराब जब्त हुई तो आबकारी विभाग कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज करेगा. यहीं नहीं अवैध शराब के कारोबार, पार्टी करने व करवाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अवैध शराब पार्टी करने वालों के खिलाफ आमजन भी आबकारी विभाग को शिकायत दर्ज करवा सकेंगे.

आबकारी आयुक्त शिवप्रकाश नकाते ने बताया कि विभाग की जांच में सामने आया है कि ओकेजनली लाइसेंस वाली पार्टियों, विवाह समारोहों एवं अन्य आयोजनों में अन्य राज्यों की मदिरा या ऐसी मदिरा धड़ल्ले से परोसी जा रही है. इनकी राजस्थान की आबकारी ड्यूटी भुगतान नहीं की गई हैं. उन्होंने बताया कि ऐसी मदिरा परोसने और अनाधिकृत रूप से मदिरा का परिवहन, निर्माण, भंडारण करने पर विभाग की ओर से मामला दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें: जानिए किस उम्र में कितनी शराब पीनी चाहिए? क्या कहते हैं एक्सपर्ट

कुछ ही घंटे में मिलेगा ऑनलाइन लाइसेंस : इस संबंध में आबकारी विभाग के आयुक्त शिव प्रसाद ने लिखित निर्देश दिए हैं कि ने बताया कि होटल, रेस्टोरेन्ट, क्लब बार परिसर में एक दिन या इससे अधिक दिनों के लिए होने वाले आयोजनों के लिए अब आबकारी विभाग से लिए मदिरा परोसने का अनुज्ञापत्र स्वीकृत करवाना होगा. उन्होंने बताया कि पर्यटन एवं वैवाहिक सीजन सभी के लिए लिए अच्छे व्यवसायिक अक्सर लेकर आया है. आबकारी विभाग ने अब एक दिन या दो दिन की पार्टी या शादी- विवाह में शराब परोसने के लिए अस्थायी लाइसेंस देने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस शुरू कर दिया है. कम से कम फीस में ऑनलाइन ही अस्थायी लाइसेंस दे दिया जाएगा. साथ ही शराब भी आबकारी विभाग के किसी ठेके से ही खरीदनी होगी.

टोल फ्री नंबर पर दे सकते हैं शिकायत : आबकारी विभाग, सीकर के डीईओ सुमेरसिंह मीना ने बताया कि कहीं पर भी मदिरा की अवैध गतिविधियां होने पर शिकायत की जा सकती है. विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दे सकते हैं. आबकारी मुख्यालय के टोल फ्री दूरभाष नम्बर 18001808438 अथवा नियंत्रण कक्ष दूरभाष नम्बर 0294- 2525154 पर भी जानकारी दे सकते है. आबकारी नियमों के अनुसार व्यवसाय नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और अनुज्ञा निरस्तीकरण करने जैसी कार्रवाई की जाएगी.

सीकर : अब शादी की पार्टियों में शराब पार्टियां करने या होटल-ढाबों व रेस्टोरेंट में शराब परोसने वालों की खैर नहीं. बिना अनुमति के इस तरह की पार्टी करने वालों पर अब आबकारी विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही कहीं पार्टी में अब पांच से अधिक जने एक जगह बैठकर शराब नहीं पी सकेंगे. इसको लेकर आबकारी विभाग ने गाइड लाइन जारी की है. सीकर के आबकारी डीईओ सुमेरसिंह मीना ने बताया कि यदि किसी भी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या शादी, बर्थ-डे पार्टी या अन्य कार्यक्रम में पांच से अधिक जने एक जगह शराब पीते हुए मिले और शराब जब्त हुई तो आबकारी विभाग कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज करेगा. यहीं नहीं अवैध शराब के कारोबार, पार्टी करने व करवाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अवैध शराब पार्टी करने वालों के खिलाफ आमजन भी आबकारी विभाग को शिकायत दर्ज करवा सकेंगे.

आबकारी आयुक्त शिवप्रकाश नकाते ने बताया कि विभाग की जांच में सामने आया है कि ओकेजनली लाइसेंस वाली पार्टियों, विवाह समारोहों एवं अन्य आयोजनों में अन्य राज्यों की मदिरा या ऐसी मदिरा धड़ल्ले से परोसी जा रही है. इनकी राजस्थान की आबकारी ड्यूटी भुगतान नहीं की गई हैं. उन्होंने बताया कि ऐसी मदिरा परोसने और अनाधिकृत रूप से मदिरा का परिवहन, निर्माण, भंडारण करने पर विभाग की ओर से मामला दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें: जानिए किस उम्र में कितनी शराब पीनी चाहिए? क्या कहते हैं एक्सपर्ट

कुछ ही घंटे में मिलेगा ऑनलाइन लाइसेंस : इस संबंध में आबकारी विभाग के आयुक्त शिव प्रसाद ने लिखित निर्देश दिए हैं कि ने बताया कि होटल, रेस्टोरेन्ट, क्लब बार परिसर में एक दिन या इससे अधिक दिनों के लिए होने वाले आयोजनों के लिए अब आबकारी विभाग से लिए मदिरा परोसने का अनुज्ञापत्र स्वीकृत करवाना होगा. उन्होंने बताया कि पर्यटन एवं वैवाहिक सीजन सभी के लिए लिए अच्छे व्यवसायिक अक्सर लेकर आया है. आबकारी विभाग ने अब एक दिन या दो दिन की पार्टी या शादी- विवाह में शराब परोसने के लिए अस्थायी लाइसेंस देने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस शुरू कर दिया है. कम से कम फीस में ऑनलाइन ही अस्थायी लाइसेंस दे दिया जाएगा. साथ ही शराब भी आबकारी विभाग के किसी ठेके से ही खरीदनी होगी.

टोल फ्री नंबर पर दे सकते हैं शिकायत : आबकारी विभाग, सीकर के डीईओ सुमेरसिंह मीना ने बताया कि कहीं पर भी मदिरा की अवैध गतिविधियां होने पर शिकायत की जा सकती है. विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दे सकते हैं. आबकारी मुख्यालय के टोल फ्री दूरभाष नम्बर 18001808438 अथवा नियंत्रण कक्ष दूरभाष नम्बर 0294- 2525154 पर भी जानकारी दे सकते है. आबकारी नियमों के अनुसार व्यवसाय नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और अनुज्ञा निरस्तीकरण करने जैसी कार्रवाई की जाएगी.

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