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पटना हाईकोर्ट ने SSP पर लगाया एक हजार रुपये का जुर्माना, जानें पूरा मामला

Patna High Court: हाईकोर्ट ने पटना एसएसपी राजीव मिश्रा पर एक हजार का जुर्माना लगाया है. पूरा मामला एक महिला की संदिग्ध हत्या मामले में ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से जुड़ा है. कोर्ट द्वारा कई बार इस मामले की जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था.

पटना हाईकोर्ट ने SSP पर लगाया एक हजार रुपये का जुर्माना
पटना हाईकोर्ट ने SSP पर लगाया एक हजार रुपये का जुर्माना
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jan 31, 2024, 12:07 PM IST

पटना: एक महिला की संदिग्ध हत्या के मामले में पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं किये जाने को पटना हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. पटना हाईकोर्ट ने एसएसपी राजीव मिश्रा पर एक हजार रुपये का दंड लगाया गया है. जस्टिस पी बी बजनथ्री की खंडपीठ ने मिथिलेश सिंह की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है.

पटना एसएसपी पर हाईकोर्ट ने लगाया आर्थिक दंड: कोर्ट ने उन्हें आर्थिक दंड की धनराशि पटना हाईकोर्ट विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करवाने का निर्देश दिया. 2 फरवरी,2022 को बिहटा थाना में पीड़ित व्यक्ति ने एक मामला दर्ज कराया. उसमें उसने बताया कि पिछली रात से उसकी पत्नी खुशी कुमारी लापता है.

महिला की संदिग्ध हत्या केस को लेकर कोर्ट नाराज: इस मामले में लड़की के पिता मिथिलेश सिंह को कुछ संदेह हुआ. 9 फरवरी 2022 को उन्होंने एक दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने इस मामले की न कोई ठोस जांच की और न ही कोई कार्रवाई की.

कोर्ट को एसएसपी ने नहीं दिया जवाब: इसके बाद मिथिलेश सिंह ने पटना हाईकोर्ट में एक आपराधिक रिट याचिका दायर कर अपनी विवाहित पुत्री की बरामदगी की मांग की. कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए एसएसपी, पटना को जवाब देने का निर्देश दिया.

कार्रवाई रिपोर्ट नहीं देने पर कोर्ट सख्त: कोर्ट द्वारा कई बार इस मामले की जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया, लेकिन पुलिस द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी. इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एसएसपी, पटना पर ये आर्थिक दंड लगाया है.

इसे भी पढ़े- कोविड के दौरान अस्पताल ने ज्यादा फीस ली, लगा एक लाख 80 हजार रुपये जुर्माना

पटना: एक महिला की संदिग्ध हत्या के मामले में पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं किये जाने को पटना हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. पटना हाईकोर्ट ने एसएसपी राजीव मिश्रा पर एक हजार रुपये का दंड लगाया गया है. जस्टिस पी बी बजनथ्री की खंडपीठ ने मिथिलेश सिंह की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है.

पटना एसएसपी पर हाईकोर्ट ने लगाया आर्थिक दंड: कोर्ट ने उन्हें आर्थिक दंड की धनराशि पटना हाईकोर्ट विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करवाने का निर्देश दिया. 2 फरवरी,2022 को बिहटा थाना में पीड़ित व्यक्ति ने एक मामला दर्ज कराया. उसमें उसने बताया कि पिछली रात से उसकी पत्नी खुशी कुमारी लापता है.

महिला की संदिग्ध हत्या केस को लेकर कोर्ट नाराज: इस मामले में लड़की के पिता मिथिलेश सिंह को कुछ संदेह हुआ. 9 फरवरी 2022 को उन्होंने एक दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने इस मामले की न कोई ठोस जांच की और न ही कोई कार्रवाई की.

कोर्ट को एसएसपी ने नहीं दिया जवाब: इसके बाद मिथिलेश सिंह ने पटना हाईकोर्ट में एक आपराधिक रिट याचिका दायर कर अपनी विवाहित पुत्री की बरामदगी की मांग की. कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए एसएसपी, पटना को जवाब देने का निर्देश दिया.

कार्रवाई रिपोर्ट नहीं देने पर कोर्ट सख्त: कोर्ट द्वारा कई बार इस मामले की जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया, लेकिन पुलिस द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी. इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एसएसपी, पटना पर ये आर्थिक दंड लगाया है.

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