पटना: बिहार में राजद सरकार में मंत्री रहे ददन पहलवान उर्फ ददन यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने ददन पहलवान को अग्रिम जमानत दी. जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने याचिकाकर्ता को मनी लांड्रिंग एक्ट के मामले में सभी सम्बन्धित पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत दे दी.
ददन पहलवान को कोर्ट से अग्रिम जमानत: ददन पहलवान पर ईडी ने आरोप लगाया था कि आपराधिक गतिविधियों से हासिल पैसों से इन्होंने चल और अचल संपत्तियां अर्जित की है. इन्होंने अपने परिजनों के नाम पर पैसे बैंकों में जमा कराया है. ईडी के इन आरोपों को गलत ठहराते हुए ददन यादव के अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कोर्ट को बताया कि यह उनके विरोधियों की साजिश है.
राजनैतिक द्वेष में गलत तरीके से फंसाया गया: याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को किसी मुकदमें में दोषी करार नहीं दिया गया है. कोई साक्ष्य नहीं है कि याचिकाकर्ता ने कोई अपराध करके गलत तरीके से धन इकट्ठा किया हो. वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और राजनैतिक द्वेष में गलत तरीके से फंसाया गया है.
ईडी ने दर्ज कराया था केस: बता दे कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध 14 दिसंबर, 2021 को मनी लांड्रिंग एक्ट, 2002 की धारा 45 और 44 के तहत भारत सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया था. याचिकाकर्ता के विरुद्ध 5 ऐसे आपराधिक मामलों में आरोप था जिसके जरिये अवैध रूप से धन प्राप्त करने का आरोप था.
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