पटना : पटना हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय लोक जन शक्ति पार्टी को आवास खाली करने के मामले में राहत तो नहीं दी, लेकिन नये सिरे से आवास आवंटन के लिए आवेदन करने की छूट दी है. कोर्ट ने आवास आवंटन के लिए दिये गये आवेदन पर कानून के तहत दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया. जस्टिस मोहित कुमार शाह की ने राष्ट्रीय लोक जन शक्ति पार्टी और प्रदेश उपाध्यक्ष अम्बिका प्रसाद की ओर से दायर याचिक पर सुनवाई की. कोर्ट ने ये आवास खाली करने के लिए 13 नवंबर तक का मोहलत दिया.
पाशुपति पारस को 2 सप्ताह की मोहलत : आवेदक की ओर से वरीय अधिवक्ता वाईवी गिरि ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका वापस ले रहा है, लेकिन सरकार कार्यालय भवन के लिए नये सिरे से आवंटन पर विचार कर शीघ्र भवन आवंटित करे. कोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में इस मामले पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया. इसके साथ ही मामला निष्पादित कर दिया गया.
''रीजनल पार्टी को पार्टी संचालन के लिए बिहार सरकार एवं भवन निर्माण विभाग की तरफ से कार्यालय आवंटित किया जाता है. कोर्ट ने भी इसी तरह का आदेश दिया है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को नए कार्यालय के लिए जगह अलॉट किया जाए. हमलोग कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं.''- श्रवण अग्रवाल, प्रवक्ता, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी
![आरएलजेपी कार्यालय पटना.](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/29-10-2024/bh-pat-01-pashupati-kumar-paras-ko-rahat_29102024164539_2910f_1730200539_1067.jpg)
पटना HC का आदेश : मतलब RLJP को अब अपना प्रदेश कार्यालय एक व्हीलर रोड पीर अली खान मार्ग स्थित कार्यालय को खाली करना पड़ेगा. दरअसल भवन निर्माण विभाग ने नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया था कि 1 नवंबर तक पशुपति कुमार पारस इस कार्यालय को खाली कर दें. पटना उच्च न्यायालय ने भवन निर्माण विभाग के इस आदेश पर स्टे लगाते हुए 13 नवंबर तक का भवन निर्माण विभाग के आदेश पर रोक लगा दिया. इसके साथ ही पटना उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि इस कार्यालय के बदले पशुपति कुमार पारस को नया कार्यालय आवंटित किया जाए.
![पटना हाईकोर्ट.](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/29-10-2024/22789987_hc.jpg)
''इस सरकारी कार्यालय को खाली करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है. आज के कोर्ट के आदेश के बाद यह तय हो गया कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को यह कार्यालय खाली करना पड़ेगा.''- पवन कुमार, पशुपति कुमार पारस के वकील
7 दिन में ऑफिस खाली करने का आदेश : दरअसल, 22 अक्टूबर 2024 को भवन निर्माण विभाग ने अपने पत्र में लिखा था कि, बिहार सरकार के एक्ट 1956 की धारा 4 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के सात दिनों के अंदर आवास संख्या एक व्हीलर रोड शहीद पीर अली खान मार्ग पटना को रिक्त किया जाए. यदि निर्धारित आबादी में उक्त आवास रिक्त नहीं किया गया तो बाध्य होकर उन्हें बलपूर्वक खाली किया जाएगा.
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