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मिट्ठू तोता तीन साल के लिए आपको जेल में पिसवा सकता चक्की, ये है वजह - parrot keeping law

अगर आप तोता पालने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. इस खबर के जरिए हम बताएंगे कि कैसे आपका मिट्ठू तोता आपको जेल भिजवा सकता है. चलिए जानते हैं इस बारे में.

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तोता भिजवा सकता जेल. (photo credit: etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 4, 2024, 8:35 AM IST

Updated : Jul 4, 2024, 8:46 AM IST

बस्तीः अगर आप तोता पालने के शौकीन हैं तो जरा सावधान हो जाएं. कहीं ऐसा न हो कि आपका मिट्ठू तीन साल के लिए आपको जेल में चक्की पिसवा दे और एक लाख का जुर्माना भी भरने के लिए मजबूर कर दे. आप सोच रहे हों कि आखिर क्यों, आपने ऐसा क्या काम किया है जिसके लिए आपको ये सजा भुगतनी पड़े. चलिए जानते हैं इसके पीछे की सारी वजह.



हरैया वन रेंज के अधिकारी शारदानंद तिवारी ने बताया कि वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत तोता समेत कई पक्षी घर पर पालतू रूप से पालना अपराध की श्रेणी में आता है. अगर कोई तोता पालता है तो वह वन्य जीव अधिनियम का उल्लंघन करता है. ऐसी परिस्थिति में उसे तीन वर्ष की अधिकतम जेल और एक लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. अगर कोई इसकी शिकायत वन विभाग से करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि लाल मुनिया चिड़िया, विदेशी चिड़िया, कोयल समेत कई तरह के पक्षी पालन वन्य जीव अधिनियम का उल्लंघन है. बताया गया वन विभाग पक्षियों की मुक्ति के लिए अक्सर अभियान चलाया करता है. पक्षियों को जंगल में छुड़वाने के लिए रेस्क्यू कराया जाता है.

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बरामद की गईं चिड़ियां. (photo credit: etv bharat)

505 पक्षियों के साथ तस्कर गिरफ्तार
हरैया वन रेंज के अधिकारी शारदानंद तिवारी और अयोध्या जनपद की एसटीएफ ने मिलकर एक पक्षी तस्कर को गिरफ्तार किया है. उसके पास से अलग-अलग प्रजाति के 505 पक्षी बरामद हुए हैं. आरोपी तस्कर का नाम शहजाद है. बताया जा रहा है कि इन पक्षियों में कई पक्षी विदेशी प्रजाति के हैं. ये सभी पक्षी संरक्षित की श्रेणी में आते हैं. एसटीएफ ने बताया कि इन पक्षियों के अंगों की तस्करी विदेशी में की जाती है. इसे लेकर ही अभियान चलाया जा रहा है. हरैया वन रेंज के अधिकारी शारदानंद तिवारी ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी शहजाद पिछले कई वर्षों से प्रतिबंधित पक्षियों की तस्करी में संलिप्त था. उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः watch: गजब! ये बाघ हफ्ते में एक दिन रखता व्रत, 24 घंटे कुछ भी नहीं खाता-पीता, ये है वजह...

बस्तीः अगर आप तोता पालने के शौकीन हैं तो जरा सावधान हो जाएं. कहीं ऐसा न हो कि आपका मिट्ठू तीन साल के लिए आपको जेल में चक्की पिसवा दे और एक लाख का जुर्माना भी भरने के लिए मजबूर कर दे. आप सोच रहे हों कि आखिर क्यों, आपने ऐसा क्या काम किया है जिसके लिए आपको ये सजा भुगतनी पड़े. चलिए जानते हैं इसके पीछे की सारी वजह.



हरैया वन रेंज के अधिकारी शारदानंद तिवारी ने बताया कि वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत तोता समेत कई पक्षी घर पर पालतू रूप से पालना अपराध की श्रेणी में आता है. अगर कोई तोता पालता है तो वह वन्य जीव अधिनियम का उल्लंघन करता है. ऐसी परिस्थिति में उसे तीन वर्ष की अधिकतम जेल और एक लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. अगर कोई इसकी शिकायत वन विभाग से करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि लाल मुनिया चिड़िया, विदेशी चिड़िया, कोयल समेत कई तरह के पक्षी पालन वन्य जीव अधिनियम का उल्लंघन है. बताया गया वन विभाग पक्षियों की मुक्ति के लिए अक्सर अभियान चलाया करता है. पक्षियों को जंगल में छुड़वाने के लिए रेस्क्यू कराया जाता है.

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बरामद की गईं चिड़ियां. (photo credit: etv bharat)

505 पक्षियों के साथ तस्कर गिरफ्तार
हरैया वन रेंज के अधिकारी शारदानंद तिवारी और अयोध्या जनपद की एसटीएफ ने मिलकर एक पक्षी तस्कर को गिरफ्तार किया है. उसके पास से अलग-अलग प्रजाति के 505 पक्षी बरामद हुए हैं. आरोपी तस्कर का नाम शहजाद है. बताया जा रहा है कि इन पक्षियों में कई पक्षी विदेशी प्रजाति के हैं. ये सभी पक्षी संरक्षित की श्रेणी में आते हैं. एसटीएफ ने बताया कि इन पक्षियों के अंगों की तस्करी विदेशी में की जाती है. इसे लेकर ही अभियान चलाया जा रहा है. हरैया वन रेंज के अधिकारी शारदानंद तिवारी ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी शहजाद पिछले कई वर्षों से प्रतिबंधित पक्षियों की तस्करी में संलिप्त था. उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है.

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Last Updated : Jul 4, 2024, 8:46 AM IST
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