जयपुर. शहर में सार्वजनिक स्थलों पर बिना निगम स्वीकृति के आमजन से पार्किंग के नाम पर की जा रही वसूली की अब शिकायत की जा सकेगी. ग्रेटर निगम मुख्यालय के कंट्रोल रुम न. 0141- 2742- 900 पर आमजन अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे. अवैध पार्किंग संचालित कर वसूली की शिकायत मिलने के चलते बुधवार को ग्रेटर नगर निगम की ओर से सात पार्किंग स्थल सुनिश्चित करते हुए यहां पार्किंग की दरें भी निर्धारित की गई.
राजस्व उपायुक्त (प्रथम) जनार्दन शर्मा ने बताया कि सांगानेरी गेट के बाहर, गौरव टावर के चारों तरफ - जीटी सेंटर के पीछे जेएलएन मार्ग पुलिया के पास, जीटी सेन्टर के तीनों तरफ, जीटी स्क्वाॅयर माॅल के पीछे, डब्ल्यूटीपी के बायीं तरफ नगर निगम ग्रेटर चौपाटी पिंक हर्ट के बाहर, रामलीला मैेदान, फोर्ट आनन्दम के तीनों तरफ पार्किंग स्थल निर्धारित किए हैं. इन पार्किंग स्थलों के लिए पार्किंग की राशि भी निर्धारित की गई है. इसके तहत पहले तीन घंटे साइकिल के लिए 5 रुपए, मोटर साइकिल के 10, चौपहीया वाहन 20 रुपए वसूले जा सकेंगे. इसी प्रकार 3 से 12 घंटे तक की अवधि के साइकिल के लिए 5 रुपए, मोटर साइकिल के 20, चौपहीया वाहन 40 रुपए लिए जा सकेंगे.
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उन्होंने बताया कि 12से 24 घंटे तक की अवधि के साइकिल के लिए 10, मोटर साइकिल के 30, चौपहिया वाहन 50 रुपए की दर निर्धारित की है. इसके अलावा मासिक पास के लिए साइकिल के लिए 150, मोटर साइकिल के 400, चौपहिया वाहन 1000 राशि निर्धारित की गई है. उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि कोई भी निजी व्यक्ति, संस्था बिना निगम की अनुमति के किसी सार्वजनिक स्थल पर व्यवसायिक पार्किंग संचालित नहीं कर सकता और न ही आमजन से पार्किंग के पेटे राशि वसूल कर सकता है. उन्होंने चेताया कि यदि किसी भी संवेदक या फर्म की ओर से निगम के नाम से पार्किंग स्थल के लिए फर्जी रसीद छपवाकर आमजन से अवैेध वसूली की जाती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.