पलामू: दो ड्रग तस्करों को पलामू कोर्ट ने 20-20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. जबकि उनपर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त कारावास सुनाई गई है.
14 अप्रैल 2023 को पलामू के सदर थाना क्षेत्र के चियांकि में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी अभियान में पुलिस ने एक ट्रक से 54 बोरा डोडा बरामद किया था, जो करीब 700 किलो ग्राम था. पुलिस ने पूरे मामले में ट्रक ड्राइवर मोहम्मद फैजान और ट्रक के मालिक शहजादा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. तत्कालीन सदर थाना प्रभारी गौतम कुमार पूरे मामले के अनुसंधान किया.
मामले में पलामू व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश व एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल जज नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को 20-20 वर्ष की कारावास की की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों पर दो लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है. ट्रक ड्राइवर मोहम्मद फैजान और मालिक शहजाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रमजानपुर के रहने वाले हैं. तस्कर झारखंड के खूंटी से डोडा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जा रहे थे. इसी क्रम में पलामू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खेप को जब्त कर लिया था.
पूरे मामले में सदर थाना में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइक्रोट्रॉफिक सब्सटांटिक एक्ट की धारा 15 और 22 के तहत एफआईआर दर्ज की गयी थी. एक्ट की धारा 15 और 22 के तहत एफआईआर दर्ज की गयी थी. पलामू कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए साक्ष्य के आधार पर दोनों दोषी पाया. इसके बाद ट्रक ड्राइवर और ऑनर को सजा सुनाई.
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