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दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में कोर्ट का फैसला, छह आरोपियों को आजीवन कारावास - Rape accused sentenced - RAPE ACCUSED SENTENCED

Palamu court. पलामू कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कारावास की सजा के साथ-साथ 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

RAPE ACCUSED SENTENCED
कॉन्सेप्ट इमेज (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jul 18, 2024, 7:12 PM IST

पलामू: दुष्कर्म के बाद हत्या और फायरिंग के मामले में पलामू कोर्ट ने सुनवाई करते हुए छह आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने सभी आरोपियों को सजा सुनाई है और 20-20 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है.

2009 में पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के गांधीपुर में एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी और महिला की चाकू एवं भुजाली से मार कर हत्या कर दी गई थी. इस दौरान अभियुक्तों ने अंधाधुंध फायरिंग भी की थी. इस फायरिंग की घटना में रामराज खरवार नामक व्यक्ति जख्मी भी हो गए थे. पूरे मामले में पीड़ितों की तरफ से चैनपुर थाना में एफआईआर दर्ज करवाया गया था.

पूरे मामले में पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त चंदन खरवार मिथिलेश खरवार, अवतार खरवार, प्रमिला देवी, झपसी खरवार, पंटर खरवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मिथिलेश और पंटर खरवार पर दुष्कर्म का आरोप को सही पाया गया और दुष्कर्म की धारा में सजा सुनाई गई. सभी अभियुक्त बिहार के रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन के रहने वाले हैं और आपस में रिश्तेदार हैं. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि हत्या एवं दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है.


ये भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोडरमा कोर्ट ने सुनाई 14 साल की सजा, 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

पलामू: दुष्कर्म के बाद हत्या और फायरिंग के मामले में पलामू कोर्ट ने सुनवाई करते हुए छह आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने सभी आरोपियों को सजा सुनाई है और 20-20 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है.

2009 में पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के गांधीपुर में एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी और महिला की चाकू एवं भुजाली से मार कर हत्या कर दी गई थी. इस दौरान अभियुक्तों ने अंधाधुंध फायरिंग भी की थी. इस फायरिंग की घटना में रामराज खरवार नामक व्यक्ति जख्मी भी हो गए थे. पूरे मामले में पीड़ितों की तरफ से चैनपुर थाना में एफआईआर दर्ज करवाया गया था.

पूरे मामले में पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त चंदन खरवार मिथिलेश खरवार, अवतार खरवार, प्रमिला देवी, झपसी खरवार, पंटर खरवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मिथिलेश और पंटर खरवार पर दुष्कर्म का आरोप को सही पाया गया और दुष्कर्म की धारा में सजा सुनाई गई. सभी अभियुक्त बिहार के रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन के रहने वाले हैं और आपस में रिश्तेदार हैं. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि हत्या एवं दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है.


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