पलामूः जिला व्यवहार न्यायालय पलामू के चतुर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश और पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज अभिमन्यु कुमार की अदालत ने बुधवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 376( 1) में दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है.
जुर्माने की राशि नहीं देने पर चार माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी
जुर्माने की राशि नहीं देने पर दुष्कर्म के दोषी को चार माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियुक्त को आईपीसी की धारा 363 में पांच वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, पोक्सो एक्ट की धारा आठ में दो वर्ष की कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ले जाकर नाबालिग से सात दिनों तक किया था दुष्कर्म
12 नवंबर 2021 को पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग शौच के लिए घर से बाहर निकली थी. इसी क्रम में राजू कुमार उर्फ राजू राम मौके पर पहुंच गया और नाबालिग से कहा कि उसकी दादी बुला रही है. बाद में राजू राम नाबालिग लड़की को अपने साथ छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ले गया था.
दुष्कर्म के बाद नाबालिग लड़की हो गई थी गर्भवती
बलरामपुर में नाबालिग लड़की को राजू राम ने अपने घर में सात दिनों तक रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया था. आरोपी नाबालिग लड़की को अपने घर में बाहर से ताला बंद कर के रखता था. बाद में नाबालिग लड़की को यह धमकी दी थी कि घटना के बारे में किसी से जिक्र करने पर जेल से बाहर निकलने के बाद उसकी हत्या कर दी जाएगी.वहीं दुष्कर्म के बाद लड़की गर्भवती हो गई थी.
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