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दुर्ग में CAA का असर, तीन पाकिस्तानी हिंदुओं को मिली भारतीय नागरिकता - INDIAN CITIZENSHIP

दुर्ग में सीएए कानून के तहत तीन लोगों को भारत की नागरिकता मिली है. तीनों पहले पाकिस्तान के नागरिक थे.

INDIAN CITIZENSHIP
सीएए कानून के तहत भारत की नागरिकता (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : 24 hours ago

Updated : 23 hours ago

दुर्ग: छत्तीसगढ़ में सीएए कानून (Citizenship Amendment Act) का प्रभाव देखने को मिला है. दुर्ग में सीएए कानून के तहत भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र मिला है. दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने तीन पाकिस्तानी हिंदू तीन लोगों को भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया है. सोमवार को इन्हें नागरिकता मिली है. इन पाकिस्तानी नागरिकों के नाम रामी बाई, बेबी हर्षिता और मयंक कुमार है. भारत की नागरिकता मिलने से दुर्ग में रह रहे इन तीन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था. तीनों ने भारत सरकार और दुर्ग के कलेक्टर के प्रति आभार जताया है और उन्हें धन्यवाद दिया है.

2007 में पाकिस्तान से आए थे भारत: तीनों नागरिक साल 2007 में पाकिस्तान से भारत आए थे. रामी बाई, मुकेश कुमार की पत्नी हैं. जो पाकिस्तान के नागरिक थे. ये सभी साल 2007 में पाकिस्तान से आकर दुर्ग के सिंधी कॉलोनी में रहने लगे थे. तब से यह यहीं रह रह रहे थे. इनकी एक बेटी और एक बेटा है. बेटी का नाम बेबी हर्षिता और बेटे का नाम मयंक कुमार है. तीनों दुर्ग के सिंधी कॉलोनी के वार्ड 26 में रहते थे. तीनों ने मोदी सरकार और साय सरकार को धन्यवाद दिया है.

दुर्ग में सीएए कानून के तहत नागरिकता (ETV BHARAT)

क्या है सीएए कानून?: 11 मार्च 2024 को भारत में सीएए यानि की नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू किया गया था. इससे पहले 11 दिसंबर 2019 को संसद से यह कानून पारित हुआ था. 12 दिसंबर 2019 को इस कानून पर राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी. इस कानून के जरिए भारत के तीन पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता का आवेदन करने पर नागरिकता देने का प्रावधान है. दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग हैं. उनकी तरफ से भारत की नागरिकता के लिए आवेदन देने पर उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है.

Three Pakistani Hindus Get Indian citizenship
तीन पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की नागरिकता (ETV BHARAT)

गैर मुस्लिम शरणार्थी को नागरिकता देने का प्रावधान: 11 मार्च 2024 को मोदी सरकार ने इसे लागू किया था. इस कानून के लागू होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थी जो भारत में रह रहे हैं उन्हें नागरिकता देने का रास्ता खुल गया था. इसके लिए ऐसे लोगों को भारत सरकार के तैयार किए गए पोर्टल पर आवेदन करना होगा. नागरिकता मिलने के बाद लोगों ने ईटीवी भारत से कहा कि पहले भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कई परेशानियों से गुजरना पड़ता था. अब आवेदन प्रक्रिया काफी आसान हो गई है.

Citizenship Under The Citizenship Amendment Act
नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता (ETV BHARAT)

भारत की नागरिकता मिलते ही हम काफी खुश हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हैं- रामी बाई, CAA के तहत भारत की नागरिकता हासिल करने वाली महिला

Citizenship Under CAA Law In Durg
दुर्ग में सीएए कानून के तहत नागरिकता (ETV BHARAT)

दुर्ग की कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने रामी बाई, बेबी हर्षिता और मयंक कुमार को भारत की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज सौंपे हैं. इन दस्तावेजों को मिलने के बाद इन तीन लोगों में काफी खुशी है.

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दुर्ग: छत्तीसगढ़ में सीएए कानून (Citizenship Amendment Act) का प्रभाव देखने को मिला है. दुर्ग में सीएए कानून के तहत भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र मिला है. दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने तीन पाकिस्तानी हिंदू तीन लोगों को भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया है. सोमवार को इन्हें नागरिकता मिली है. इन पाकिस्तानी नागरिकों के नाम रामी बाई, बेबी हर्षिता और मयंक कुमार है. भारत की नागरिकता मिलने से दुर्ग में रह रहे इन तीन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था. तीनों ने भारत सरकार और दुर्ग के कलेक्टर के प्रति आभार जताया है और उन्हें धन्यवाद दिया है.

2007 में पाकिस्तान से आए थे भारत: तीनों नागरिक साल 2007 में पाकिस्तान से भारत आए थे. रामी बाई, मुकेश कुमार की पत्नी हैं. जो पाकिस्तान के नागरिक थे. ये सभी साल 2007 में पाकिस्तान से आकर दुर्ग के सिंधी कॉलोनी में रहने लगे थे. तब से यह यहीं रह रह रहे थे. इनकी एक बेटी और एक बेटा है. बेटी का नाम बेबी हर्षिता और बेटे का नाम मयंक कुमार है. तीनों दुर्ग के सिंधी कॉलोनी के वार्ड 26 में रहते थे. तीनों ने मोदी सरकार और साय सरकार को धन्यवाद दिया है.

दुर्ग में सीएए कानून के तहत नागरिकता (ETV BHARAT)

क्या है सीएए कानून?: 11 मार्च 2024 को भारत में सीएए यानि की नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू किया गया था. इससे पहले 11 दिसंबर 2019 को संसद से यह कानून पारित हुआ था. 12 दिसंबर 2019 को इस कानून पर राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी. इस कानून के जरिए भारत के तीन पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता का आवेदन करने पर नागरिकता देने का प्रावधान है. दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग हैं. उनकी तरफ से भारत की नागरिकता के लिए आवेदन देने पर उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है.

Three Pakistani Hindus Get Indian citizenship
तीन पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की नागरिकता (ETV BHARAT)

गैर मुस्लिम शरणार्थी को नागरिकता देने का प्रावधान: 11 मार्च 2024 को मोदी सरकार ने इसे लागू किया था. इस कानून के लागू होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थी जो भारत में रह रहे हैं उन्हें नागरिकता देने का रास्ता खुल गया था. इसके लिए ऐसे लोगों को भारत सरकार के तैयार किए गए पोर्टल पर आवेदन करना होगा. नागरिकता मिलने के बाद लोगों ने ईटीवी भारत से कहा कि पहले भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कई परेशानियों से गुजरना पड़ता था. अब आवेदन प्रक्रिया काफी आसान हो गई है.

Citizenship Under The Citizenship Amendment Act
नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता (ETV BHARAT)

भारत की नागरिकता मिलते ही हम काफी खुश हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हैं- रामी बाई, CAA के तहत भारत की नागरिकता हासिल करने वाली महिला

Citizenship Under CAA Law In Durg
दुर्ग में सीएए कानून के तहत नागरिकता (ETV BHARAT)

दुर्ग की कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने रामी बाई, बेबी हर्षिता और मयंक कुमार को भारत की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज सौंपे हैं. इन दस्तावेजों को मिलने के बाद इन तीन लोगों में काफी खुशी है.

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