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धान किसानों को मिलेगी अंतर की राशि, 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से होगा भुगतान, साय कैबिनेट का बड़ा फैसला - PADDY FARMERS

नगरीय निकाय चुनाव से पहले साय कैबिनेट ने धान किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया है. इसके साथ ही कई अन्य फैसले लिए गए हैं.

DIFFERENCE AMOUNT IN DHAN KHARIDI
धान किसानों के लिए बड़ा ऐलान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jan 19, 2025, 4:46 PM IST

रायपुर: नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले साय कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है. रायपुर मंत्रालय में रविवार को साय कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई. इस बैठक की अध्यक्षता सीएम विष्णुदेव साय ने की. इस बैठक में साय सरकार ने धान किसानों और छत्तीसगढ़ के कलाकारों को लेकर बड़े फैसले लिए. छत्तीसगढ़ सरकार ने धान किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अंतर की राशि के भुगतान का फैसला लिया है.

साय कैबिनेट में कई वर्ग के लिए ऐलान: साय कैबिनेट ने इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि को बढ़ाने का ऐलान किया है. इसके साथ ही द आर्ट ऑफ़ लिविंग सेंटर की स्थापना के लिए 40 एकड़ भूमि रियायत दर पर देने का फैसला मंत्रिमंडल ने किया है. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा निर्मित 5 वर्षों से अधिक समय से नहीं बिके आवासीय व्यावसायिक संपत्तियों पर छूट देने का फैसला लिया गया है. इसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए राशि का अनुमोदन किया गया है. रेडी टू ईट निर्माण कार्य से जुड़े फैसलों में संशोधन किया गया है. इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संशोधन का भी निर्णय लिया गया है.

साय कैबिनेट का बड़ा फैसला (ETV BHARAT)

साय कैबिनेट के अहम फैसले: साय कैबिनेट के फैसलों पर अब विस्तृत तरीके से नजर डालते हैं. कैसे कैबिनेट ने बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है.

धान किसानों को अंतर की राशि मिलेगी: साय कैबिनेट ने सबसे बड़ा फैसला किसानों को लेकर किया है. इसके तहत राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा. इस साल किसानों से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है, जिसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है. इसमें प्रति क्विंटल अंतर की राशि 800 रूपए छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी 2025 में प्रदान करेगी. कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित धान में से अतिशेष धान की ऑनलाइन नीलीमी का फैसला लिया है.

HV श्रेणी के उद्योगों को राहत पैकेज: साय कैबिनेट ने प्रदेश के HV श्रेणी के उद्योगों को राहत पैकेज देने का ऐलान किया है. इसमें मिनी स्टील प्लांट, स्टील उद्योग जिनके कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या एक मेगा वॉट से कम है उनका लोड 2.5 एमवीए से अधिक है. ऐसे औद्योगिक इकाई को आर्थिक मंदी के कारण प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने तथा राहत देने के लिए राहत पैकेज दिया गया है. जिसके तहत ऊर्जा प्रभार में छूट दी गई है. 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अधिकतम एक रूपए प्रति यूनिट की छूट देने का फैसला लिया गया है.

कलाकारों की आर्थिक सहायता में वृद्धि: राज्य के कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है. पैसों की कमी का सामना कर रहे लेखकों और कलाकारों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता दिया जाता है. इसके तहत छत्तीसगढ़ कलाकार कोष नियम 1982 में संशोधन कर राज्य के कलाकारों को 25 हजार रूपए के स्थान पर अब अधिकतम 50 हजार रूपए की सहायता दी जाएगी. इसके साथ ही कलाकारों के निधन पर 01 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी.

  1. छात्र स्किल प्रोग्राम (एसएसपी) के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है. यह प्रशिक्षण हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया जाएगा.
  2. वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में अपर आयुक्त आबकारी का एक नवीन पद वेतन मेट्रिक्स लेवल-15 तैयार करने का फैसला किया गया है.
  3. नवा रायपुर अटल नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के​ लिए श्री सत्य सांई हेल्थ एवं एजुकेशन ट्रस्ट को अतिरिक्त 05 एकड़ भूमि निशुल्क आबंटित करने का निर्णय लिया है.
  4. छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 के तहत् नवा रायपुर अटल नगर में The Art of Living Centre की स्थापना के लिए 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर आबंटित करने का फैसला लिया गया है.
  5. भूमि क्रय नीति 2017 में संशोधन का फैसला लिया गया है. इसके तहत गृह निर्माण मण्डल के द्वारा निर्मित 5 वर्ष से अधिक समय से नहीं बिके हुए आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को (One time settlement) में 10,20 और 30 फीसदी तक छूट देने का फैसला किया गया है.
  6. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 अंतर्गत एक लाख 32 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए कुल अनुदान राशि 3938.80 करोड़ रुपये तय किए गए हैं. जिसमें अनिवार्य राज्यांश 1450 करोड़ रूपए एवं अतिरिक्त राज्यांश 538 करोड़ का प्रावधान किया है. यह मकान पूर्ण करने अथवा गृह प्रवेश पर दिया जाएगा.
  7. महिला स्व-सहायता समूह के हित को ध्यान में रखते साय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत रेडी टू ईट निर्माण का काम महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया है. पहले चरण में रेडी टू ईट निर्माण का कार्य 5 जिलों में महिला स्व-सहायता समूहों को दिया जाएगा.
  8. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन करने का फैसला लिया गया है. संशोधन संबंधी जारी अध्यादेश की समयावधि को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है.

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साय कैबिनेट में कई वर्ग के लिए ऐलान: साय कैबिनेट ने इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि को बढ़ाने का ऐलान किया है. इसके साथ ही द आर्ट ऑफ़ लिविंग सेंटर की स्थापना के लिए 40 एकड़ भूमि रियायत दर पर देने का फैसला मंत्रिमंडल ने किया है. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा निर्मित 5 वर्षों से अधिक समय से नहीं बिके आवासीय व्यावसायिक संपत्तियों पर छूट देने का फैसला लिया गया है. इसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए राशि का अनुमोदन किया गया है. रेडी टू ईट निर्माण कार्य से जुड़े फैसलों में संशोधन किया गया है. इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संशोधन का भी निर्णय लिया गया है.

साय कैबिनेट का बड़ा फैसला (ETV BHARAT)

साय कैबिनेट के अहम फैसले: साय कैबिनेट के फैसलों पर अब विस्तृत तरीके से नजर डालते हैं. कैसे कैबिनेट ने बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है.

धान किसानों को अंतर की राशि मिलेगी: साय कैबिनेट ने सबसे बड़ा फैसला किसानों को लेकर किया है. इसके तहत राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा. इस साल किसानों से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है, जिसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है. इसमें प्रति क्विंटल अंतर की राशि 800 रूपए छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी 2025 में प्रदान करेगी. कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित धान में से अतिशेष धान की ऑनलाइन नीलीमी का फैसला लिया है.

HV श्रेणी के उद्योगों को राहत पैकेज: साय कैबिनेट ने प्रदेश के HV श्रेणी के उद्योगों को राहत पैकेज देने का ऐलान किया है. इसमें मिनी स्टील प्लांट, स्टील उद्योग जिनके कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या एक मेगा वॉट से कम है उनका लोड 2.5 एमवीए से अधिक है. ऐसे औद्योगिक इकाई को आर्थिक मंदी के कारण प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने तथा राहत देने के लिए राहत पैकेज दिया गया है. जिसके तहत ऊर्जा प्रभार में छूट दी गई है. 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अधिकतम एक रूपए प्रति यूनिट की छूट देने का फैसला लिया गया है.

कलाकारों की आर्थिक सहायता में वृद्धि: राज्य के कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है. पैसों की कमी का सामना कर रहे लेखकों और कलाकारों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता दिया जाता है. इसके तहत छत्तीसगढ़ कलाकार कोष नियम 1982 में संशोधन कर राज्य के कलाकारों को 25 हजार रूपए के स्थान पर अब अधिकतम 50 हजार रूपए की सहायता दी जाएगी. इसके साथ ही कलाकारों के निधन पर 01 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी.

  1. छात्र स्किल प्रोग्राम (एसएसपी) के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है. यह प्रशिक्षण हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया जाएगा.
  2. वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में अपर आयुक्त आबकारी का एक नवीन पद वेतन मेट्रिक्स लेवल-15 तैयार करने का फैसला किया गया है.
  3. नवा रायपुर अटल नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के​ लिए श्री सत्य सांई हेल्थ एवं एजुकेशन ट्रस्ट को अतिरिक्त 05 एकड़ भूमि निशुल्क आबंटित करने का निर्णय लिया है.
  4. छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 के तहत् नवा रायपुर अटल नगर में The Art of Living Centre की स्थापना के लिए 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर आबंटित करने का फैसला लिया गया है.
  5. भूमि क्रय नीति 2017 में संशोधन का फैसला लिया गया है. इसके तहत गृह निर्माण मण्डल के द्वारा निर्मित 5 वर्ष से अधिक समय से नहीं बिके हुए आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को (One time settlement) में 10,20 और 30 फीसदी तक छूट देने का फैसला किया गया है.
  6. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 अंतर्गत एक लाख 32 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए कुल अनुदान राशि 3938.80 करोड़ रुपये तय किए गए हैं. जिसमें अनिवार्य राज्यांश 1450 करोड़ रूपए एवं अतिरिक्त राज्यांश 538 करोड़ का प्रावधान किया है. यह मकान पूर्ण करने अथवा गृह प्रवेश पर दिया जाएगा.
  7. महिला स्व-सहायता समूह के हित को ध्यान में रखते साय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत रेडी टू ईट निर्माण का काम महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया है. पहले चरण में रेडी टू ईट निर्माण का कार्य 5 जिलों में महिला स्व-सहायता समूहों को दिया जाएगा.
  8. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन करने का फैसला लिया गया है. संशोधन संबंधी जारी अध्यादेश की समयावधि को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है.

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