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गठबंधन 'INDIA' नाम के खिलाफ दायर याचिका पर एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश - Petition against INDIA alliance

DELHI HIGH COURT: विपक्षी दलों के राजनीतिक गठबंधन INDIA नाम के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 2, 2024, 7:06 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA यानि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस के नाम के संक्षिप्त फॉर्म के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार और विपक्षी दलों को एक सप्ताह का समय दिया है. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जवाब दाखिल करने का ये अंतिम मौका होगा. मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील वैभव सिंह ने कहा कि याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने आठ मौके दिए हैं, लेकिन प्रतिवादियों ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया. जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार और INDIA गठबंधन के सभी घटक दलों को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया.

ये भी पढ़ें: अरविंद केजरीवाल शेर हैं, ये ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाएंगे : सुनीता केजरीवाल

इस मामले पर अभी तक केवल निर्वाचन आयोग ने अपना जवाब दाखिल किया है. निर्वाचन आयोग ने हलफनामे में कहा है कि वह जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत राजनीतिक गठबंधनों को विनियमित नहीं कर सकता है. निर्वाचन आयोग ने इस विवाद पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले का हवाला दिया. जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक गठबंधनों के कामकाज को विनियमित करने के लिए संवैधानिक निकाय को अनिवार्य करने वाला कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है. निर्वाचन आयोग ने कहा है कि राजनीतिक गठबंधन जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत मान्यता प्राप्त नहीं होते.

इसके पहले कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, निर्वाचन आयोग और विपक्षी दलों को नोटिस जारी किया था. याचिका बिजनेसमैन गिरीश भारद्वाज ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि इस नाम की वजह से चुनाव में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. याचिकाकर्ता ने इसके पहले निर्वाचन आयोग को 19 जुलाई को पत्र लिखा था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

याचिका में कहा गया है कि पार्टियों ने अनुचित लाभ उठाने के लिए गठबंधन का नाम INDIA रखा है. याचिका में कहा गया है कि संक्षिप्त फॉर्म INDIA केवल सहानुभूति बटोरने और वोट हासिल करने के लिए किया गया है. इस नाम का इस्तेमाल आगे राजनीतिक फायदे के लिए किया जा सकता है और लोगों की भावनाएं भड़काई जा सकती हैं जो कानून-व्यवस्था के लिए समस्या पैदा करेगा. याचिका में कहा गया है कि INDIA राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं किया जा सकता.

ये भी पढ़ें: INDIA गठबंधन महारैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन में करीब 25 हजार लोग पहुंचे रामलीला मैदान

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA यानि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस के नाम के संक्षिप्त फॉर्म के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार और विपक्षी दलों को एक सप्ताह का समय दिया है. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जवाब दाखिल करने का ये अंतिम मौका होगा. मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील वैभव सिंह ने कहा कि याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने आठ मौके दिए हैं, लेकिन प्रतिवादियों ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया. जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार और INDIA गठबंधन के सभी घटक दलों को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया.

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इस मामले पर अभी तक केवल निर्वाचन आयोग ने अपना जवाब दाखिल किया है. निर्वाचन आयोग ने हलफनामे में कहा है कि वह जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत राजनीतिक गठबंधनों को विनियमित नहीं कर सकता है. निर्वाचन आयोग ने इस विवाद पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले का हवाला दिया. जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक गठबंधनों के कामकाज को विनियमित करने के लिए संवैधानिक निकाय को अनिवार्य करने वाला कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है. निर्वाचन आयोग ने कहा है कि राजनीतिक गठबंधन जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत मान्यता प्राप्त नहीं होते.

इसके पहले कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, निर्वाचन आयोग और विपक्षी दलों को नोटिस जारी किया था. याचिका बिजनेसमैन गिरीश भारद्वाज ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि इस नाम की वजह से चुनाव में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. याचिकाकर्ता ने इसके पहले निर्वाचन आयोग को 19 जुलाई को पत्र लिखा था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

याचिका में कहा गया है कि पार्टियों ने अनुचित लाभ उठाने के लिए गठबंधन का नाम INDIA रखा है. याचिका में कहा गया है कि संक्षिप्त फॉर्म INDIA केवल सहानुभूति बटोरने और वोट हासिल करने के लिए किया गया है. इस नाम का इस्तेमाल आगे राजनीतिक फायदे के लिए किया जा सकता है और लोगों की भावनाएं भड़काई जा सकती हैं जो कानून-व्यवस्था के लिए समस्या पैदा करेगा. याचिका में कहा गया है कि INDIA राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं किया जा सकता.

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