आगरा : आगरा की एक कंपनी ने एक बार बैटरी चार्ज करने पर इलेक्ट्रिक स्कूटर के 150 किलोमीटर तक चलने का दावा किया, लेकिन उपभोक्ता के पास महज 40 किलोमीटर ही चलता था. इस पर उपभोक्ता ने कंपनी में दो बार सर्विस कराई और शिकायत की. इसके बाद भी कंपनी के इंजीनियर समस्या का समाधान नहीं कर सके. इस पर उपभोक्ता ने वाहन चेंज करने की बात कही, लेकिन कंपनी मालिक अनसुनी करते रहे. इस पर उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा किया. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता कंपनी को 45 दिन में उपभोक्ता को नया स्कूटर या उसकी कीमत 65 हजार 430 रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं. साथ ही मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में उपभोक्ता को 15 हजार रुपये भी देने होंगे.
खंदौली थान क्षेत्र के मागांव सैमरा निवासी कृष्ण कुमार ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा प्रस्तुत किया था. कृष्ण कुमार ने 21 अगस्त 2019 को ओकीनाका स्कूटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आवास विकास कॉलोनी स्थित बिहारी जी प्राइवेट लिमिटेड से 65 हजार 430 रुपये में खरीदा था. खरीदते वक्त कंपनी ने दावा किया था कि एक बार चार्ज करने पर स्कूटर 150 किलोमीटर तक चलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ. एक बार चार्ज करने पर स्कूटर 40 किमी ही चलता था.
इंजीनियर भी नहीं कर सके समाधान : कृष्ण कुमार का कहना था कि स्कूटर 40 किलोमीटर ही चला तो एजेंसी संचालक से शिकायत की. इस पर एजेंसी संचालक ने सर्विस के बाद समस्या का हल होने का आश्वासन दिया. एजेंसी में दो सर्विस के बाद भी समस्या का हल नहीं निकला. इसके बाद एजेंसी संचालक ने कंपनी के इंजीनियर को बुलाकर सही कराने को कहा, लेकिन समाधान नहीं हुआ.
45 दिन में वादी को स्कूटर या रकम दें : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य डॉ. अरुण कुमार ने ओकीनाका स्कूटर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य को 45 दिन में वादी को नया स्कूटर या उसकी कीमत के 65 हजार 430 रुपये अदा करने के आदेश दिए. साथ ही वादी को मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये भी देने का भी आदेश दिया गया है.