कोटा. केंद्र सरकार की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार और फिर कोटा जिला कलेक्टर ने आदेश हाल ही में जारी किए थे, जिसमें केंद्र सरकार की गाइडलाइन की अक्षरशः पालना के लिए निर्देशित किया गया था. अब इस संबंध में कोटा स्टूडेंट वेलफेयर सोसायटी से जुड़े कोचिंग संचालको ने व्यवस्थागत चुनौतियां बताया और इसके विपक्ष में मुखर हो गए है. इसके बाद सोमवार को जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी से कई कोचिंग संचालक मिले. गाइडलाइन पर स्पष्टीकरण कई बिंदुओं पर जारी करने को लेकर ज्ञापन भी सौंपे.
कोचिंग संचालकों ने कहा कि जब तक आधिकारिक रूप से गजट में इन निर्देशों को शामिल नहीं किया जाता तब तक इन्हें एक विभागीय निर्देशों के रूप में ही देखा जाता है. राज्य सरकार को इन निर्देशों की पालना के संबंध में तिथि भी जारी करनी चाहिए. वहीं, गाइड लाइन के जारी करने के बाद असमंजस की स्थिति भी बनी है. इससे पहले सितम्बर 2023 में जारी की गई गाइड लाइन की पालना की जा रही थी. अब नई गाइड लाइन आने पर क्या पुरानी गाइड लाइन का क्या होगा.
पढ़ें : कलेक्टर ने जारी किए आदेश, कोचिंग संस्थान केंद्र की गाइडलाइन की करें पालना
इस प्रतिनिधि मंडल में एलन से नवीन माहेश्वरी, अमित गुप्ता, मोशन से नितिन विजय, वाइब्रेंट से महेन्द्र सिंह चौहान, नितिन जैन, आकाश से अखिलेश दीक्षित व रेजोनेन्स, अनअकेडमी, फीजिक्सवाला, रिलायबल व बंसल क्लासेज के प्रतिनिधि शामिल थे. प्रतिनिधि मंडल को डॉ. गोस्वामी ने कहा है कि गाइडलाइन पर उठे सवालों पर उच्च अधिकारियों का अवगत करवाया जाएगा. प्रयास किया जाएगा कि जल्द गाइड लाइन के फैक्ट्स में स्पष्टता आए.
नहीं सुना गया हमारा पक्ष : सोसायटी के सदस्यों ने कहा कि गाइड लाइन लागू करने से पहले राज्य सरकार ने स्टूडेंट्स के अधिकार और कोचिंग संस्थानों के पक्ष को लेकर कानूनी राय ली जानी चाहिए थी. इस संबंध में राज्य सरकार से कोटा स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसायटी ने पहले ही मांग भी की थी कि जब भी इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी. कोचिंग संस्थानों का पक्ष भी सुना जाएगा, लेकिन यहां कोचिंग संस्थानों का पक्ष सुने बिना ही इसे अक्षरशः लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया. यह कोटा के कोचिंग संस्थानों के साथ अन्याय है.
यह जताई गई है कोचिंग संचालकों ने आपत्तियां :
- कोचिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए सक्षम अधिकारी कौन होगा और कहां आवेदन किया जाना है.
- नियमावली में क्रमांक-5 व 4 (आई) के तहत गाइड लाइन की पालना के संबंध में कोई शिकायत करनी हो तो भी सक्षम अधिकारी की जानकारी होनी चाहिए.
- गाइड लाइन लागू करने के संबंध में भी तिथि भी साफ नहीं है.
- गाइड लाइन में दिया रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे, कोई वेब पोर्टल अभी तक नहीं है.
- गाइड लाइन लागू करने के साथ ही इसकी नियमावली व प्रक्रिया भी साफ की जानी चाहिए.