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बिजली विभाग के बकाएदारों को आखिरी मौका, जल्दी कर लें ये तो मिलेगी ज्यादा छूट - ONE TIME SETTLEMENT SCHEME

One Time Settlement Scheme; पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बिजली बकाएदारों को सरचार्ज में दे रहा 100 फीसदी छूट, जानिए कैसे उठाएं लाभ?

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 30, 2024, 9:01 PM IST

Updated : Dec 30, 2024, 10:23 PM IST

मेरठः ऊर्जा विभाग की ओर से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के प्रथम चरण के समाप्त होने में सिर्फ एक दिन बचा है. 31 दिसंबर के बाद योजना का पहला चरण समाप्त हो जाएगा. पहले चरण में बकायेदार सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट मिल सकती है.

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की एमडी ईशा दुहन ने बकायादारों से ओटीएस में रजिस्ट्रेशन कराकर लाभ उठाने की अपील की है. ऐसे में जो बकायेदार उपभोक्ता लापरवाही बरतेंगे उन्हें फिर यह लाभ शत प्रतिशत नहीं मिल पाएगा. नई साल की शुरुआत के साथ ही सरचार्ज में छूट का प्रतिशत भी घट जाएगा. दूसरे चरण 1 जनवरी से 15 जनवरी तक छूट का प्रतिशत भी कम हो जाएगा.

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की एमडी ईशा दुहन. (Video Credit; ETV Bharat)
पश्चिमी यूपी में 33 लाश अधिक बकाएदारः पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की एमडी ईशा दुहन ने बताया कि पश्चिमांचल वितरण निगम लिमिटेड के दायरे में आने वाले 14 जिलों में घरेलू, वाणिज्यिक, निजी सस्थान और औद्योगिक श्रेणी के लगभग 33 लाख 37 हजार 838 उपभोक्ता हैं, जो कि इस योजना का लाभ उठाने की श्रेणी में आते हैं. उन्होंने बताया कि विलंबित भुगतान अधिभार में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना के तहत भुगतान करने पर प्रथम चरण में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान है.

दूसरे चरण में घट जाएगा छूट प्रतिशतः ईशा दुहन ने बताया कि 31 दिसंबर के बाद 2025 में एक जनवरी के बाद द्वितीय चरण की शुरुआत हो जाएगी. जिसमें यह छूट 20 प्रतिशत घट जाएगा. तब ऐसे उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिल सकेगा. वहीं, तृतीय चरण में 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी. इसी के साथ अलग-अलग किश्तों में अगर ऐसे उपभोक्ता भुगतान करते हैं तो प्रथम चरण में छूट कमश 75 प्रतिशत. उसके बाद 65 प्रतिशत और फिर 55 प्रतिशत सरचार्ज में छूट मिलेगी. उन्होंने बताया कि वाणिज्यिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों के लिए यह छूट कमशः 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत है.

बकाया बिल का 30 फीसदी जमा करने पर होगा रजिस्ट्रेशनः ईशा दुहन ने बताया कि इस स्कीम का लाभ उपभोक्ता ले सकें, इसके लिए तमाम माध्यमों से जनता तक जानकारी पहुंचाने के प्रयास किये गये हैं. उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया है . रजिस्ट्रेशन करने के लिए 30 अक्टूबर 2024 तक जितनी धनराशि है, उसके सापेक्ष 30 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. अलग-अलग माध्यमों से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और समय से लाभ पा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें-उपभोक्ता परिषद का खुलासा; पूर्वांचल और दक्षिणांचल कंपनियों ने कम किया घाटा, फिर भी निजीकरण की रखी जा रही नींव

मेरठः ऊर्जा विभाग की ओर से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के प्रथम चरण के समाप्त होने में सिर्फ एक दिन बचा है. 31 दिसंबर के बाद योजना का पहला चरण समाप्त हो जाएगा. पहले चरण में बकायेदार सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट मिल सकती है.

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की एमडी ईशा दुहन ने बकायादारों से ओटीएस में रजिस्ट्रेशन कराकर लाभ उठाने की अपील की है. ऐसे में जो बकायेदार उपभोक्ता लापरवाही बरतेंगे उन्हें फिर यह लाभ शत प्रतिशत नहीं मिल पाएगा. नई साल की शुरुआत के साथ ही सरचार्ज में छूट का प्रतिशत भी घट जाएगा. दूसरे चरण 1 जनवरी से 15 जनवरी तक छूट का प्रतिशत भी कम हो जाएगा.

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की एमडी ईशा दुहन. (Video Credit; ETV Bharat)
पश्चिमी यूपी में 33 लाश अधिक बकाएदारः पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की एमडी ईशा दुहन ने बताया कि पश्चिमांचल वितरण निगम लिमिटेड के दायरे में आने वाले 14 जिलों में घरेलू, वाणिज्यिक, निजी सस्थान और औद्योगिक श्रेणी के लगभग 33 लाख 37 हजार 838 उपभोक्ता हैं, जो कि इस योजना का लाभ उठाने की श्रेणी में आते हैं. उन्होंने बताया कि विलंबित भुगतान अधिभार में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना के तहत भुगतान करने पर प्रथम चरण में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान है.

दूसरे चरण में घट जाएगा छूट प्रतिशतः ईशा दुहन ने बताया कि 31 दिसंबर के बाद 2025 में एक जनवरी के बाद द्वितीय चरण की शुरुआत हो जाएगी. जिसमें यह छूट 20 प्रतिशत घट जाएगा. तब ऐसे उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिल सकेगा. वहीं, तृतीय चरण में 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी. इसी के साथ अलग-अलग किश्तों में अगर ऐसे उपभोक्ता भुगतान करते हैं तो प्रथम चरण में छूट कमश 75 प्रतिशत. उसके बाद 65 प्रतिशत और फिर 55 प्रतिशत सरचार्ज में छूट मिलेगी. उन्होंने बताया कि वाणिज्यिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों के लिए यह छूट कमशः 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत है.

बकाया बिल का 30 फीसदी जमा करने पर होगा रजिस्ट्रेशनः ईशा दुहन ने बताया कि इस स्कीम का लाभ उपभोक्ता ले सकें, इसके लिए तमाम माध्यमों से जनता तक जानकारी पहुंचाने के प्रयास किये गये हैं. उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया है . रजिस्ट्रेशन करने के लिए 30 अक्टूबर 2024 तक जितनी धनराशि है, उसके सापेक्ष 30 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. अलग-अलग माध्यमों से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और समय से लाभ पा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें-उपभोक्ता परिषद का खुलासा; पूर्वांचल और दक्षिणांचल कंपनियों ने कम किया घाटा, फिर भी निजीकरण की रखी जा रही नींव

Last Updated : Dec 30, 2024, 10:23 PM IST
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