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बस्तर लोकसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त, पोस्टल बैलेट मतदान के लिए नोडल अफसर नियुक्त करने के निर्देश - Bastar Lok Sabha

NODAL OFFICERS MEETING भारतीय निर्वाचन आयोग ने बस्तर लोकसभा चुनाव के लिए सामान्य और पुलिस ऑब्सर्वर की नियुक्ति की है.साथ ही साथ सभी जिलों में नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने को कहा है.ताकि डाकमत पत्रों की सहायता से समयावधि में वोटिंग पात्र लोगों की वोटिंग कराई जा सके. Lok Sabha Election 2024

Lok Sabha Election 2024
बस्तर लोकसभा चुनाव के लिए ऑब्सर्वर नियुक्त
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Mar 23, 2024, 7:10 PM IST

Updated : Mar 23, 2024, 10:24 PM IST

रायपुर : भारतीय निर्वाचन आयोग ने बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए सामान्य और पुलिस प्रेक्षक नियुक्त कर दिए हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने इस बारे में जानकारी दी है. निर्वाचन आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2006 बैच के हरियाणा कैडर के अधिकारी डॉ. जे. गणेशन को सामान्य प्रेक्षक और भारतीय पुलिस सेवा के 2010 बैच के उत्तरप्रदेश कैडर के अधिकारी रामकिशुन को पुलिस प्रेक्षक नियुक्त किया है.इसी के साथ रीना बाबासाहेब कंगाले ने डाकमत पत्रों के माध्यम से होने वाले मतदान प्रक्रिया के बारे में भी नोडल अधिकारियों को समझाया.

अनिवार्य सेवा के कर्मियों को डाकमत पत्र की सुविधा : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में 10 सेवाओं को अनिवार्य सेवा के तौर पर अधिसूचित किया. इस बारे में जानकारी देने के लिए राज्य स्तरीय विभागीय नोडल अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी.जिसमें सभी नोडल अधिकारियों को डाकमत पत्र और सेवाओं से जुड़ी जानकारी दी गई.बैठक में सभी राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं. जिला स्तर पर नोडल अधिकारीयों को फॉर्म 12घ में प्राप्त आवेदनों को इसके भाग 2 में सत्यापित करना अनिवार्य होगा.

किन सेवाओं को बताया गया अनिवार्य ?: भारत निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 10 सेवाओं को अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किया है।. इन 10 सेवाओं में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, रेल परिवहन, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, बीएसएनएल, आल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भारतीय खाद्य निगम एवं मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किये जाएंगे शामिल किए गए हैं.

रीना बाबा साहेब कंगाले के मुताबिक आयोग के निर्देशानुसार अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने से इन जगहों के कर्मचारियों को डाकमत पत्र की सुविधा मिलेगी. इन सेवाओं के ऐसे कर्मचारी, जो अपनी शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते है, केवल उनके लिए ही डाकमत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा होगी.

कैसे करना होगा आवेदन ? : ऐसे सभी कर्मियों को प्रारूप 12घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास आवेदन जमा करना होगा. छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा का निर्वाचन तीन चरणों में होगा. बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए फॉर्म 12घ जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2024, राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2024 वहीं सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2024 है.

फॉर्म में क्या भरना है अनिवार्य : प्रारूप 12घ में आवेदन करने वाले कर्मचारी को आवेदन में अपना मोबाइल नम्बर, वोटर आईडी नंबर और मतदाता सूची में भाग संख्या, सरल क्रमांक सही-सही दर्ज करना होगा. इसके साथ वोटर आईडी कार्ड की फोटोकॉपी भी अटैच करनी होगी. निर्वाचक नामावली में कर्मचारी की अद्यतन भाग संख्या और सरल क्रमांक पता करने के लिए वोटर हेल्पलाइन एप का उपयोग किया जा सकता है.

तीन दिनों तक संचालित होगा पोस्टल वोटिंग सेंटर : बैठक में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय अग्रवाल ने बताया कि सभी पात्र अनुपस्थित अनिवार्य श्रेणी के मतदाताओं को जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित करके डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा. पोस्टल वोटिंग सेंटर जिले में रिटर्निंग अधिकारी 3 दिनों तक सुबह 9 से शाम 5 बजे तक संचालित होगा.पोस्टल वोटिंग सेंटर की स्थापना की सूचना से निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाएगा. ताकि वे मतदान की कार्यवाही के दौरान स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहकर इसका अवलोकन कर सकें. इसके साथ ही सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी. प्रत्येक दिवस मतदान उपरान्त पोस्टल वोटिंग सेंटर से प्राप्त सभी डाक मतपत्रों को ट्रेजरी के स्ट्रांग रूम में रख कर मतपेटी को सील किया जाएगा.

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अनिवार्य सेवा के कर्मियों को डाकमत पत्र की सुविधा : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में 10 सेवाओं को अनिवार्य सेवा के तौर पर अधिसूचित किया. इस बारे में जानकारी देने के लिए राज्य स्तरीय विभागीय नोडल अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी.जिसमें सभी नोडल अधिकारियों को डाकमत पत्र और सेवाओं से जुड़ी जानकारी दी गई.बैठक में सभी राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं. जिला स्तर पर नोडल अधिकारीयों को फॉर्म 12घ में प्राप्त आवेदनों को इसके भाग 2 में सत्यापित करना अनिवार्य होगा.

किन सेवाओं को बताया गया अनिवार्य ?: भारत निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 10 सेवाओं को अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किया है।. इन 10 सेवाओं में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, रेल परिवहन, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, बीएसएनएल, आल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भारतीय खाद्य निगम एवं मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किये जाएंगे शामिल किए गए हैं.

रीना बाबा साहेब कंगाले के मुताबिक आयोग के निर्देशानुसार अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने से इन जगहों के कर्मचारियों को डाकमत पत्र की सुविधा मिलेगी. इन सेवाओं के ऐसे कर्मचारी, जो अपनी शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते है, केवल उनके लिए ही डाकमत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा होगी.

कैसे करना होगा आवेदन ? : ऐसे सभी कर्मियों को प्रारूप 12घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास आवेदन जमा करना होगा. छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा का निर्वाचन तीन चरणों में होगा. बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए फॉर्म 12घ जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2024, राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2024 वहीं सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2024 है.

फॉर्म में क्या भरना है अनिवार्य : प्रारूप 12घ में आवेदन करने वाले कर्मचारी को आवेदन में अपना मोबाइल नम्बर, वोटर आईडी नंबर और मतदाता सूची में भाग संख्या, सरल क्रमांक सही-सही दर्ज करना होगा. इसके साथ वोटर आईडी कार्ड की फोटोकॉपी भी अटैच करनी होगी. निर्वाचक नामावली में कर्मचारी की अद्यतन भाग संख्या और सरल क्रमांक पता करने के लिए वोटर हेल्पलाइन एप का उपयोग किया जा सकता है.

तीन दिनों तक संचालित होगा पोस्टल वोटिंग सेंटर : बैठक में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय अग्रवाल ने बताया कि सभी पात्र अनुपस्थित अनिवार्य श्रेणी के मतदाताओं को जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित करके डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा. पोस्टल वोटिंग सेंटर जिले में रिटर्निंग अधिकारी 3 दिनों तक सुबह 9 से शाम 5 बजे तक संचालित होगा.पोस्टल वोटिंग सेंटर की स्थापना की सूचना से निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाएगा. ताकि वे मतदान की कार्यवाही के दौरान स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहकर इसका अवलोकन कर सकें. इसके साथ ही सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी. प्रत्येक दिवस मतदान उपरान्त पोस्टल वोटिंग सेंटर से प्राप्त सभी डाक मतपत्रों को ट्रेजरी के स्ट्रांग रूम में रख कर मतपेटी को सील किया जाएगा.

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Last Updated : Mar 23, 2024, 10:24 PM IST
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