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देशविरोधी गतिविधि में दोषी करार दी गई सादिया अनवर शेख की याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी - anti national activities

प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ मिलकर देशविरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाली सादिया अनवर शेख की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी किया है. सादिया को ट्रायल कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाई है. जिसको उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

एनआईए को नोटिस जारी
एनआईए को नोटिस जारी (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 29, 2024, 10:46 PM IST

Updated : Aug 29, 2024, 10:58 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ मिलकर देशविरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी करार देने के फैसले को चुनौती देने वाली सादिया अनवर शेख की याचिका पर नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया है. गुरुवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने 11 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.

सादिया अनवर ने ट्रायल कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया था. उसको ट्रायल कोर्ट ने 18 अप्रैल को दोषी ठहराते हुए सात साल की कैद की सजा सुनाई थी. सादिया को ट्रायल कोर्ट ने यूएपीए की धारा 38 और 39 के तहत दोषी करार दिया गया था. उसकी ओर से पेश वकील रजत कुमार ने दोषी करार देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

सादिया पर आरोप है कि वो आईएसआईएस से जुड़े इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस (आईएसकेपी) की मदद से देशविरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल रही है. ट्रायल कोर्ट ने सादिया के साथ-साथ अब्दुल्लाह बासित, जहानजैब सामी और उसकी पत्नी हीना बशीर बेग और नबील सिद्दीक को भी दोषी करार दिया था. सादिया अनवर महाराष्ट्र के पुणे की रहनेवाली है.

याचिका में कहा गया है कि सादिया इस मामले में चार साल से अधिक, जबकि अब्दुल्लाह बासित चार साल की हिरासत गुजार चुका है. सादिया अनवर की याचिका में ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को कम करने की मांग की गई है. सादिया अनवर के अलावा चारों दोषियों ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिनकी याचिकाओं पर हाईकोर्ट 11 सितंबर को ही सुनवाई करेगी.

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ मिलकर देशविरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी करार देने के फैसले को चुनौती देने वाली सादिया अनवर शेख की याचिका पर नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया है. गुरुवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने 11 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.

सादिया अनवर ने ट्रायल कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया था. उसको ट्रायल कोर्ट ने 18 अप्रैल को दोषी ठहराते हुए सात साल की कैद की सजा सुनाई थी. सादिया को ट्रायल कोर्ट ने यूएपीए की धारा 38 और 39 के तहत दोषी करार दिया गया था. उसकी ओर से पेश वकील रजत कुमार ने दोषी करार देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

सादिया पर आरोप है कि वो आईएसआईएस से जुड़े इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस (आईएसकेपी) की मदद से देशविरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल रही है. ट्रायल कोर्ट ने सादिया के साथ-साथ अब्दुल्लाह बासित, जहानजैब सामी और उसकी पत्नी हीना बशीर बेग और नबील सिद्दीक को भी दोषी करार दिया था. सादिया अनवर महाराष्ट्र के पुणे की रहनेवाली है.

याचिका में कहा गया है कि सादिया इस मामले में चार साल से अधिक, जबकि अब्दुल्लाह बासित चार साल की हिरासत गुजार चुका है. सादिया अनवर की याचिका में ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को कम करने की मांग की गई है. सादिया अनवर के अलावा चारों दोषियों ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिनकी याचिकाओं पर हाईकोर्ट 11 सितंबर को ही सुनवाई करेगी.

Last Updated : Aug 29, 2024, 10:58 PM IST
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