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Delhi: अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी, न्यायिक हिरासत 5 नवंबर तक बढ़ी

दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है.

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : 5 hours ago

नई दिल्ली: दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी. कोर्ट ने सोमवार को अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 5 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया.

कोर्ट ने इस मामले के सह-आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने जेल सुपरिंटेंडेंट को निर्देश दिया कि वह कौसर इमाम को कल यानि 22 अक्टूबर को सुबह दस बजे होली फैमिली अस्पताल, जामिया नगर में इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर के पास हिरासत में ही ले जाएं. अस्पताल ले जाने का खर्च आरोपी कौसर इमाम वहन करेगा.

कोर्ट ने अस्पताल के अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह प्राथमिकता के आधार पर कौसर इमाम का इलाज करें ताकि उसे 22 अक्टूबर को ही शाम पांच बजे तक जेल में वापस लाया जा सके. कोर्ट ने इलाज के दौरान कौसर इमाम के परिवार के एक सदस्य को बतौर अटेंडेंट उपस्थित रहने की अनुमति दी.

ये भी पढ़ें: दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में गड़बड़ी मामले में अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 21 अक्टूबर तक बढ़ी

कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वह इस मामले के आरोपी जीशान हैदर और कौसर इमाम को दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराए. ईडी ने इसके लिए दो हफ्ते का समय देने की मांग की. जिस पर कोर्ट ने 5 नवंबर तक दस्तावेजों की सूची दोनों सह-आरोपियों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया. ईडी ने 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था.

ईडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी हैं. इस मामले में चार लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी के मुताबिक अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की है और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है. ईडी के मुताबिक छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वह मनी लाउंड्रिंग के अपराध में
लिप्त हैं.

ये भी पढ़ें: दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी सही- ईडी

नई दिल्ली: दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी. कोर्ट ने सोमवार को अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 5 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया.

कोर्ट ने इस मामले के सह-आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने जेल सुपरिंटेंडेंट को निर्देश दिया कि वह कौसर इमाम को कल यानि 22 अक्टूबर को सुबह दस बजे होली फैमिली अस्पताल, जामिया नगर में इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर के पास हिरासत में ही ले जाएं. अस्पताल ले जाने का खर्च आरोपी कौसर इमाम वहन करेगा.

कोर्ट ने अस्पताल के अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह प्राथमिकता के आधार पर कौसर इमाम का इलाज करें ताकि उसे 22 अक्टूबर को ही शाम पांच बजे तक जेल में वापस लाया जा सके. कोर्ट ने इलाज के दौरान कौसर इमाम के परिवार के एक सदस्य को बतौर अटेंडेंट उपस्थित रहने की अनुमति दी.

ये भी पढ़ें: दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में गड़बड़ी मामले में अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 21 अक्टूबर तक बढ़ी

कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वह इस मामले के आरोपी जीशान हैदर और कौसर इमाम को दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराए. ईडी ने इसके लिए दो हफ्ते का समय देने की मांग की. जिस पर कोर्ट ने 5 नवंबर तक दस्तावेजों की सूची दोनों सह-आरोपियों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया. ईडी ने 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था.

ईडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी हैं. इस मामले में चार लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी के मुताबिक अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की है और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है. ईडी के मुताबिक छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वह मनी लाउंड्रिंग के अपराध में
लिप्त हैं.

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