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बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर पर कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करने पर नोटिस जारी - POOJA KHEDKAR CASE

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : 8 hours ago

POOJA KHEDKAR CONTROVERSY: यूपीएससी ने महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल का आरोप लगाया था. अब दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपीएससी की याचिका पर पूजा खेडकर को नोटिस जारी किया है.

बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर
बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर (Etv Bharat)

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को यूपीएससी की याचिका पर नोटिस जारी किया है. यूपीएससी ने पूजा खेडकर पर कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल का आरोप लगाया था. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने खेडकर को 26 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

यूपीएससी ने कहा कि पूजा खेडकर ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका में हाईकोर्ट के समक्ष झूठा हलफनामा दाखिल किया है. पूजा खेडकर की ओर से जो जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया, उसमें झूठा बयान दिया गया कि यूपीएससी ने उसका बायोमेट्रिक्स एकत्र किया है. यूपीएससी ने कहा कि उसने अभी तक किसी उम्मीदवार का कोई बायोमेट्रिक्स नहीं लिया है. ऐसे में खेडकर का हलफनामा झूठा है.

यूपीएससी ने कहा है कि पूजा खेडकर ने झूढा हलफनामा इसलिए दिया, ताकि अपने पक्ष में फैसला करवाया सकें. यूपीएससी ने ऐसी ही याचिका हाईकोर्ट की दूसरी बेंच में भी दाखिल कर रखा है जिस पर हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर को नोटिस जारी किया है.

इससे पहले, हाईकोर्ट ने पूजा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 12 अगस्त को गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी. पूजा खेडकर ने पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. एडिशनल सेशंस जज देवेन्द्र कुमार जांगला ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया था.

पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पूजा खेडकर की ओर से पेश वकील बीना माधवन ने कहा था कि इस मामले में शिकायत यूपीएससी की तरफ से की गई है, जिसमें जालसाजी, धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है. उन्होंने कहा था कि पूजा के गिरफ्तार होने का खतरा है. माधवन ने कहा था कि पूजा खेडकर एक प्रोबेशनरी अधिकारी हैं, जिसकी वजह से नियमों के मुताबिक उसे कुछ अधिकार हासिल है.

बता दें, पूजा खेडकर प्रोबेशन के दौरान अवैध मांग करने को लेकर विवादों में घिर गई थी. कलेक्टर सुहास दिवासे ने खेडकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. विवाद बढ़ने के बाद खेडकर पर महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए उनकी ट्रेनिंग पर रोक लगा दिया और फील्ड पोस्टिंग से हटाकर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में रिपोर्ट करने का आदेश दिया था. लेकिन वो तय समय पर एलबीएसएनएए नहीं पहुंची.

18 जुलाई को पुलिस ने पूजा खेडकर की मां को गिरफ्तार किया था. पूजा खेडकर की मां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह मुलशी में कुछ किसानों को उनकी जमीन हड़पने के लिए पिस्तौल से धमकाती नजर आ रही थी. इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है.

बता दें कि पूजा खेडकर को यूपीएससी ने बर्खास्त भी कर दिया है. बर्खास्तगी को पूजा खेडकर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि उन्हें इसकी सूचना प्रेस रिलीज के जरिये मिली थी. उसके बाद यूपीएससी ने पूजा खेडकर की बर्खास्तगी के आदेश की प्रति ई-मेल और उनके पते पर भेजने को कहा था.

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को यूपीएससी की याचिका पर नोटिस जारी किया है. यूपीएससी ने पूजा खेडकर पर कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल का आरोप लगाया था. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने खेडकर को 26 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

यूपीएससी ने कहा कि पूजा खेडकर ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका में हाईकोर्ट के समक्ष झूठा हलफनामा दाखिल किया है. पूजा खेडकर की ओर से जो जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया, उसमें झूठा बयान दिया गया कि यूपीएससी ने उसका बायोमेट्रिक्स एकत्र किया है. यूपीएससी ने कहा कि उसने अभी तक किसी उम्मीदवार का कोई बायोमेट्रिक्स नहीं लिया है. ऐसे में खेडकर का हलफनामा झूठा है.

यूपीएससी ने कहा है कि पूजा खेडकर ने झूढा हलफनामा इसलिए दिया, ताकि अपने पक्ष में फैसला करवाया सकें. यूपीएससी ने ऐसी ही याचिका हाईकोर्ट की दूसरी बेंच में भी दाखिल कर रखा है जिस पर हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर को नोटिस जारी किया है.

इससे पहले, हाईकोर्ट ने पूजा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 12 अगस्त को गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी. पूजा खेडकर ने पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. एडिशनल सेशंस जज देवेन्द्र कुमार जांगला ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया था.

पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पूजा खेडकर की ओर से पेश वकील बीना माधवन ने कहा था कि इस मामले में शिकायत यूपीएससी की तरफ से की गई है, जिसमें जालसाजी, धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है. उन्होंने कहा था कि पूजा के गिरफ्तार होने का खतरा है. माधवन ने कहा था कि पूजा खेडकर एक प्रोबेशनरी अधिकारी हैं, जिसकी वजह से नियमों के मुताबिक उसे कुछ अधिकार हासिल है.

बता दें, पूजा खेडकर प्रोबेशन के दौरान अवैध मांग करने को लेकर विवादों में घिर गई थी. कलेक्टर सुहास दिवासे ने खेडकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. विवाद बढ़ने के बाद खेडकर पर महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए उनकी ट्रेनिंग पर रोक लगा दिया और फील्ड पोस्टिंग से हटाकर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में रिपोर्ट करने का आदेश दिया था. लेकिन वो तय समय पर एलबीएसएनएए नहीं पहुंची.

18 जुलाई को पुलिस ने पूजा खेडकर की मां को गिरफ्तार किया था. पूजा खेडकर की मां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह मुलशी में कुछ किसानों को उनकी जमीन हड़पने के लिए पिस्तौल से धमकाती नजर आ रही थी. इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है.

बता दें कि पूजा खेडकर को यूपीएससी ने बर्खास्त भी कर दिया है. बर्खास्तगी को पूजा खेडकर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि उन्हें इसकी सूचना प्रेस रिलीज के जरिये मिली थी. उसके बाद यूपीएससी ने पूजा खेडकर की बर्खास्तगी के आदेश की प्रति ई-मेल और उनके पते पर भेजने को कहा था.

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