नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद पर हमला करने के आरोपी दो लोगों को हत्या के प्रयास के अपराध से बरी करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दो आरोपियों को नोटिस जारी किया. इसके बाद जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने अगली सुनवाई 21 मई को करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान उमर खालिद के वकील त्रिदीप पेस ने कहा कि दोनों आरोपी तैयारी के साथ घटनास्थल पर आए थे. दोनों आरोपी उमर खालिद को फेसबुक पर स्टॉक कर रहे थे, जिससे उन्हें उसका लोकेशन मिल गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि अगस्त 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के पास उमर खालिद पर दो लोगों ने हमला किया था. आरोपियों ने उमर खालिद पर पिस्तौल तान दी. बाद में उमर खालिद के दोस्तों के हस्तक्षेप के बाद दोनों आरोपी वहां से भागे.
इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 6 दिसंबर 2023 को दोनों आरोपियों को हत्या के प्रयास के अपराध से बरी कर दिया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपियों नवीन दलाल और दरवेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के आरोपों से बरी किया था. कोर्ट ने कहा था कि साक्ष्यों के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ उमर खालिद की हत्या की कोशिश का मामला नहीं बनता है. हालांकि, कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 201 और 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत आरोप तय किए थे. पटियाला हाउस कोर्ट के इस आदेश को उमर खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
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