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बिभव कुमार के खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस - SWATI MALIWAL ASSAULT CASE

आम आदमी पार्टी की सांसद‌ स्वाति मालीवाल के साथ बिभव कुमार द्वारा 13 मई को मारपीट का मामला सामने आया था.

स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट केस
स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट केस (Etv bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 16, 2024, 8:27 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सांसद‌ स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार के खिलाफ दर्ज मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. एडिशनल सेशंस जज अभिषेक गोयल ने मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान बिभव कुमार की ओर से पेश वकील मनीष बैदवान और रजत भारद्वाज ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते समय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कानूनी प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा. उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुरानी अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(बी) के प्रावधान का इस्तेमाल कर कानूनी गलती की है.

दिल्ली पुलिस की मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग: दिल्ली पुलिस ने भी सेशंस कोर्ट में याचिका दायर कर मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली पुलिस की याचिका पर भी 3 दिसंबर को ही सुनवाई होनी है. दरअसल, दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की.

दिल्ली पुलिस की याचिका सुनवाई योग्य नहीं: सेशंस कोर्ट ने कहा कि अभी मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगायी जा सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की याचिका के सुनवाई योग्य होने पर अभी विचार होना है. सुनवाई के दौरान बिभव कुमार की ओर से पेश वकील रजत भारद्वाज और करण शर्मा ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.

13 मई को सामन आया था मामला: बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. घटना 13 मई की है. दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की थी.

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सुनवाई के दौरान बिभव कुमार की ओर से पेश वकील मनीष बैदवान और रजत भारद्वाज ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते समय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कानूनी प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा. उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुरानी अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(बी) के प्रावधान का इस्तेमाल कर कानूनी गलती की है.

दिल्ली पुलिस की मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग: दिल्ली पुलिस ने भी सेशंस कोर्ट में याचिका दायर कर मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली पुलिस की याचिका पर भी 3 दिसंबर को ही सुनवाई होनी है. दरअसल, दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की.

दिल्ली पुलिस की याचिका सुनवाई योग्य नहीं: सेशंस कोर्ट ने कहा कि अभी मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगायी जा सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की याचिका के सुनवाई योग्य होने पर अभी विचार होना है. सुनवाई के दौरान बिभव कुमार की ओर से पेश वकील रजत भारद्वाज और करण शर्मा ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.

13 मई को सामन आया था मामला: बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. घटना 13 मई की है. दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की थी.

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