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मिस छत्तीसगढ़ पूजा टांडेकर को लगा झटका, नहीं लड़ सकेंगी अब चुनाव - CG NIKAY CHUNAV 2025

अकलतरा से नगर पालिका चुनाव लड़ने उतरी मिस छत्तीसगढ़ पूजा टांडेकर को गहरा झटका लगा है.

CG Nikay Chunav 2025
मिस छत्तीसगढ़ पूजा टांडेकर को लगा झटका (ETV BHARAT CHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jan 30, 2025, 5:53 PM IST

जांजगीर चांपा : अकलतरा नगर पालिका से शिवसेना के बैनर तले छत्तीसगढ़ सुंदरी पूजा टांडेकर ने नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा था.लेकिन पूजा को स्क्रूटनी के दौरान गहरा झटका लगा है. महज दो दिन के कारण पूजा टांडेकर का नामांकन निरस्त कर दिया गया है. पूजा टांडेकर को जैसे ही इस बात का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.पूजा का दर्द उनकी आंखों से आंसू बनकर बाहर निकल रहा था.

क्यों हुआ नामांकन निरस्त : पूजा टांडेकर ने जिस पद के लिए नामांकन भरा था,उसके लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 25 साल मांगी गई थी.लेकिन जब दस्तावेजों की स्क्रूटनी हुई तो पता चला कि पूजा टांडेकर की उम्र नामांकन के दौरान 24 साल 11 माह 28 दिन है.लिहाजा वो सिर्फ दो दिन के कारण अपने 25 साल के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रही है.लिहाजा पूजा के नामांकन को निरस्त कर दिया गया.

Nomination canceled of Pooja Tandekar
पूजा टांडेकर हुईं निराश (ETV BHARAT CHATTISGARH)

कलेक्टर से लगाई गुहार,नहीं सुनी गई पुकार : पूजा टांडेकर ने नियमों के तहत निरस्त किए गए नामांकन को लेकर कलेक्टर के दरबार में गुहार लगाई.लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ.नियमानुसार कलेक्टर ने कार्रवाई को सही माना और पूजा टांडेकर के निरस्त किए गए नामांकन को वैध बताया.

मिस छत्तीसगढ़ पूजा टांडेकर को लगा झटका (ETV BHARAT CHATTISGARH)

मेरा नामांकन कम उम्र के कारण निरस्त कर दिया गया है.मैं कलेक्टर के पास नामांकन को लेकर गई थी.लेकिन नियम के मुताबिक कार्रवाई की गई है ऐसा बताया गया है- पूजा टांडेकर, प्रत्याशी शिवसेना

राजनीति में किस्मत चमकाने उतरी थी मिस पूजा : आपको बता दें कि पूजा मिस छत्तीसगढ़ के रूप में ख्याति हासिल करने के बाद राजनीति में अपना भाग्य आजमाने वाली थी.इसके लिए अकलतरा नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की तैयारी की थी. पूजा ने समर्थकों के साथ नामांकन भी जमा किया. लेकिन जानकारी के अभाव में अपना सही उम्र का आंकलन नहीं कर सकी.30 जनवरी 2000 को जन्मी पूजा 25 साल होने के दो दिन पहले नामांकन फार्म भर दी और नामांकन निरस्त हो गया. 2 दिन के कारण नामांकन फार्म निरस्त होने से पूजा बहुत दुखी है.

क्या हैं नियम : नगरीय निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने अध्यक्ष पद के लिए 25 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है.किसी भी अभ्यर्थी की उम्र 25 साल पूरा होने में एक दिन भी बाकी रहेगा तो नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है.

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क्यों हुआ नामांकन निरस्त : पूजा टांडेकर ने जिस पद के लिए नामांकन भरा था,उसके लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 25 साल मांगी गई थी.लेकिन जब दस्तावेजों की स्क्रूटनी हुई तो पता चला कि पूजा टांडेकर की उम्र नामांकन के दौरान 24 साल 11 माह 28 दिन है.लिहाजा वो सिर्फ दो दिन के कारण अपने 25 साल के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रही है.लिहाजा पूजा के नामांकन को निरस्त कर दिया गया.

Nomination canceled of Pooja Tandekar
पूजा टांडेकर हुईं निराश (ETV BHARAT CHATTISGARH)

कलेक्टर से लगाई गुहार,नहीं सुनी गई पुकार : पूजा टांडेकर ने नियमों के तहत निरस्त किए गए नामांकन को लेकर कलेक्टर के दरबार में गुहार लगाई.लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ.नियमानुसार कलेक्टर ने कार्रवाई को सही माना और पूजा टांडेकर के निरस्त किए गए नामांकन को वैध बताया.

मिस छत्तीसगढ़ पूजा टांडेकर को लगा झटका (ETV BHARAT CHATTISGARH)

मेरा नामांकन कम उम्र के कारण निरस्त कर दिया गया है.मैं कलेक्टर के पास नामांकन को लेकर गई थी.लेकिन नियम के मुताबिक कार्रवाई की गई है ऐसा बताया गया है- पूजा टांडेकर, प्रत्याशी शिवसेना

राजनीति में किस्मत चमकाने उतरी थी मिस पूजा : आपको बता दें कि पूजा मिस छत्तीसगढ़ के रूप में ख्याति हासिल करने के बाद राजनीति में अपना भाग्य आजमाने वाली थी.इसके लिए अकलतरा नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की तैयारी की थी. पूजा ने समर्थकों के साथ नामांकन भी जमा किया. लेकिन जानकारी के अभाव में अपना सही उम्र का आंकलन नहीं कर सकी.30 जनवरी 2000 को जन्मी पूजा 25 साल होने के दो दिन पहले नामांकन फार्म भर दी और नामांकन निरस्त हो गया. 2 दिन के कारण नामांकन फार्म निरस्त होने से पूजा बहुत दुखी है.

क्या हैं नियम : नगरीय निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने अध्यक्ष पद के लिए 25 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है.किसी भी अभ्यर्थी की उम्र 25 साल पूरा होने में एक दिन भी बाकी रहेगा तो नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है.

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