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एनआईए ने पीएफआई के दो सदस्यों के खिलाफ कोर्ट में पेश किया आरोप पत्र - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुडे़ दो लोगों मुबारिक और वाजिद के खिलाफ एनआईए कोर्ट जयपुर में आरोप पत्र पेश किया है.

NIA presented charge sheet,  PFI members in court
एनआईए ने पीएफआई के दो सदस्यों के खिलाफ कोर्ट में पेश किया आरोप पत्र.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 30, 2024, 8:14 PM IST

जयपुर. राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुडे़ दो लोगों मुबारिक और वाजिद के खिलाफ एनआईए कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया है. आरोप पत्र में दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यूएपीए एक्ट की विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए गए हैं. प्रकरण में आसिफ मिर्जा, सादिक और सोहेल के खिलाफ पूर्व में चालान पेश हो चुका है.

एनआईए की ओर से कहा गया आरोपी पीएफआई के प्रशिक्षित सदस्य हैं और वारदातों को अंजाम देने के लिए युवाओं की भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे. इनका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2047 तक देश में इस्लामिक शासन स्थापित करने के साथ-साथ आतंक व हिंसक गतिविधियों को अंजाम देना और इसके लिए धन जुटाना था. संगठन से जुडे़ लोग हथियारों और विस्फोटकों से निपटने के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने और विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए धन जुटाने में शामिल रहे हैं. इसके अलावा ये लोग देश में विभिन्न धार्मिक वर्गो के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने और इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए युवाओं को हिंसक तरीकों का सहारा लेने के लिए प्रेरित करते थे.

पढ़ेंः सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड: हरियाणा और राजस्थान में 30 से अधिक जगहों पर NIA की छापेमारी

बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 21 सितंबर 2022 की रात देश के पन्द्रह राज्यों में पीएफआई के 93 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की थी. प्रकरण में कोटा निवासी मुबारिक व वाजिद को एनआईए ने गत तीन नवंबर को गिरफ्तार किया था. इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का वर्ष 2006 में गठन किया गया था और देश के करीब 24 राज्यों में संगठन की गतिविधियां संचालित की जा रही थी.

जयपुर. राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुडे़ दो लोगों मुबारिक और वाजिद के खिलाफ एनआईए कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया है. आरोप पत्र में दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यूएपीए एक्ट की विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए गए हैं. प्रकरण में आसिफ मिर्जा, सादिक और सोहेल के खिलाफ पूर्व में चालान पेश हो चुका है.

एनआईए की ओर से कहा गया आरोपी पीएफआई के प्रशिक्षित सदस्य हैं और वारदातों को अंजाम देने के लिए युवाओं की भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे. इनका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2047 तक देश में इस्लामिक शासन स्थापित करने के साथ-साथ आतंक व हिंसक गतिविधियों को अंजाम देना और इसके लिए धन जुटाना था. संगठन से जुडे़ लोग हथियारों और विस्फोटकों से निपटने के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने और विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए धन जुटाने में शामिल रहे हैं. इसके अलावा ये लोग देश में विभिन्न धार्मिक वर्गो के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने और इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए युवाओं को हिंसक तरीकों का सहारा लेने के लिए प्रेरित करते थे.

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बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 21 सितंबर 2022 की रात देश के पन्द्रह राज्यों में पीएफआई के 93 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की थी. प्रकरण में कोटा निवासी मुबारिक व वाजिद को एनआईए ने गत तीन नवंबर को गिरफ्तार किया था. इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का वर्ष 2006 में गठन किया गया था और देश के करीब 24 राज्यों में संगठन की गतिविधियां संचालित की जा रही थी.

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