गुरुग्राम: साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिस ने यातायात के नए नियम लागू किए हैं. नए नियम के तहत चालान न भरने पर 90 दिनों के बाद वाहन जब्त किया जाएगा. अब सड़कों पर फर्राटे काटते युवा नजर आ जाएंगे. इन्हें न तो एक्सीडेंट का कोई भय होता और न ही सामने वाले की कोई चिंता होती. बस पुलिस से बचने के लिए अपना रास्ता बदल लेते हैं. लेकिन फिर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. अब इन्हीं लोगों के लिए पुलिस शामत लाने वाली है.
90 दिन के भीतर भरना होगा चालान: पुलिस ने अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि सभी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में लोगों को जागरुकता अभियानों के साथ-साथ इस बारे में भी जागरूक करेंगे कि जिस भी वाहन चालक का नियमों की अवहेलना करने पर चालान किए गए हैं. उन चालानों का भुगतान 90 दिनों के अंदर-अंदर करना जरूरी है. ऐसा न करने वाले वाहन चालकों के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान यदि 90 दिनों की समय अवधि के बाद भी चालान का भुगतान बकाया मिलता है, तो उस वाहन को 167(8) MV Act के तहत Detain किया जा सकता है.
पुलिस ने दी जानकारी: पुलिस ने कहा कि पिछले सभी बकाया चालानों के भुगतान की अंतिम तिथि 10.02.2025 निर्धारित की गई है. इस दी गई तारीख से पहले अपने बकाया चालानों का भुगतना जरुर से कर लें. आप सभी वाहन चालक अपने-अपने वाहनों का चालान जारी होने की तिथि के 90 दिनों के अंदर-अंदर भुगतान अवश्य करें और अनावश्यक पुलिस कार्रवाई से बचें.
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