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ढोल नगाड़े बजा बताया जा रहा कि अंग्रेजों का लॉ हुआ खत्म, 1 जुलाई से 3 नये कानून लागू - New laws celebration in MP

1 जुलाई से देश में 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं. मध्य प्रदेश में कानून में बदलाव का जोरदार जश्न मनाकर स्वागत किया जाएगा. हर जिले में ढोल-नगाड़े बजेंगे और आतिशबाजी की जाएगी. नए कानूनों के हिसाब से अब पुलिस के सॉफ्टवेयर सीसीटीएनएस में भी बदलाव होने जा रहा है.

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jun 28, 2024, 12:38 PM IST

Updated : Jul 1, 2024, 12:02 PM IST

NEW LAWS CELEBRATION IN MP
मध्य प्रदेश में नए कानूनों का जश्न मनाकर होगा स्वागत (Etv Bharat)

भोपाल। देश में 1 जुलाई से बदलने जा रहे कानून का मध्यप्रदेश में जश्न मनाया जाएगा. नए कानून के स्वागत में जिलों में थाना स्तर पर ढोल-नगाड़े बजाए जाएंगे. यह कार्यक्रम सभी जिलों में और थानों में होगा. जश्न में क्षेत्र के प्रबुद्धजनों, जनप्रतिनिधियों के अलावा तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे. गौरतलब है कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होने जा रहा है. New Criminal Law,

नए कानून को लेकर 60 हजार आईओ को ट्रेनिंग

देश में 1 जुलाई से लागू होने जा रहे तीन नए कानूनों को लेकर प्रदेश के अधिकारियों को लगातार ट्रेंड किया जा रहा है. नए कानूनों को लेकर प्रदेश के अभी तक करीबन 60 हजार जांच अधिकारियों, पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है. इसमें इन अधिकारियों को कानून में हुए बदलावों और इसके अनुसार की जाने वाली जांच के बारे में विस्तार से बताया गया है, ताकि जांच में किसी तरह की समस्या न हो.

नए कानून में साक्ष्य कलेक्ट को लेकर बदलाव

डीजी सीआईडी पवन श्रीवास्तव ने बताया कि ''कानून में बड़े बदलाव हुए हैं, इसलिए अधिकारियों को इसके बारे में बताना जरूरी है, ताकि वे इसे समझ कर इसके अनुसार अनुसंधान कर सकें. नए कानून में साक्ष्य कलेक्ट करने को लेकर भी कई बदलाव हुए हैं.'' उन्होंने कहा कि ''स्वतंत्रता के बाद पहली बार कानून दंड नहीं, बल्कि न्याय केन्द्रित हुआ है. यही वजह है कि नए कानूनों का प्रदेश भर में स्वागत किया जाएगा. थाना स्तर पर इसके लिए कार्यक्रम किए जाएंगे.''

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पुलिस सॉफ्टवेयर में भी होगा बदलाव

नए कानूनों के हिसाब से अब पुलिस के सॉफ्टवेयर CCTNS में भी बदलाव होने जा रहा है. 31 जून से पुलिस का यह सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा. CCTNS यानी 'क्राइम एंड क्रिमनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम' सॉफ्टवेयर में ही पुलिस एफआरआई दर्ज करने से लेकर तमाम जानकारियां अपलोड की जाती हैं, लेकिन नए कानून के हिसाब से अब जांच अधिकारियों को इसमें कई और साक्ष्य भी अपलोड करने होंगे. एससीआरबी के एडीजी चंचल शेखर ने बताया कि सीसीटीएनएस में किस तरह से जानकारियां अपलोड करना है इसके बारे में उन्हें जानकारी दे दी गई है.

भोपाल। देश में 1 जुलाई से बदलने जा रहे कानून का मध्यप्रदेश में जश्न मनाया जाएगा. नए कानून के स्वागत में जिलों में थाना स्तर पर ढोल-नगाड़े बजाए जाएंगे. यह कार्यक्रम सभी जिलों में और थानों में होगा. जश्न में क्षेत्र के प्रबुद्धजनों, जनप्रतिनिधियों के अलावा तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे. गौरतलब है कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होने जा रहा है. New Criminal Law,

नए कानून को लेकर 60 हजार आईओ को ट्रेनिंग

देश में 1 जुलाई से लागू होने जा रहे तीन नए कानूनों को लेकर प्रदेश के अधिकारियों को लगातार ट्रेंड किया जा रहा है. नए कानूनों को लेकर प्रदेश के अभी तक करीबन 60 हजार जांच अधिकारियों, पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है. इसमें इन अधिकारियों को कानून में हुए बदलावों और इसके अनुसार की जाने वाली जांच के बारे में विस्तार से बताया गया है, ताकि जांच में किसी तरह की समस्या न हो.

नए कानून में साक्ष्य कलेक्ट को लेकर बदलाव

डीजी सीआईडी पवन श्रीवास्तव ने बताया कि ''कानून में बड़े बदलाव हुए हैं, इसलिए अधिकारियों को इसके बारे में बताना जरूरी है, ताकि वे इसे समझ कर इसके अनुसार अनुसंधान कर सकें. नए कानून में साक्ष्य कलेक्ट करने को लेकर भी कई बदलाव हुए हैं.'' उन्होंने कहा कि ''स्वतंत्रता के बाद पहली बार कानून दंड नहीं, बल्कि न्याय केन्द्रित हुआ है. यही वजह है कि नए कानूनों का प्रदेश भर में स्वागत किया जाएगा. थाना स्तर पर इसके लिए कार्यक्रम किए जाएंगे.''

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पुलिस सॉफ्टवेयर में भी होगा बदलाव

नए कानूनों के हिसाब से अब पुलिस के सॉफ्टवेयर CCTNS में भी बदलाव होने जा रहा है. 31 जून से पुलिस का यह सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा. CCTNS यानी 'क्राइम एंड क्रिमनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम' सॉफ्टवेयर में ही पुलिस एफआरआई दर्ज करने से लेकर तमाम जानकारियां अपलोड की जाती हैं, लेकिन नए कानून के हिसाब से अब जांच अधिकारियों को इसमें कई और साक्ष्य भी अपलोड करने होंगे. एससीआरबी के एडीजी चंचल शेखर ने बताया कि सीसीटीएनएस में किस तरह से जानकारियां अपलोड करना है इसके बारे में उन्हें जानकारी दे दी गई है.

Last Updated : Jul 1, 2024, 12:02 PM IST
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