लखनऊ : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन पूरे प्रदेश में संचालित विद्यालयों में अब संचालन का समय नई शिक्षा नीति के तहत किया जाएगा. इसके तहत मान्यता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक कार्य शुरू होने के समय में परिवर्तन किया गया है. जारी शासनादेश के अनुसार शासकीय एवं अर्थशास्त्रीय विद्यालयों में अगस्त से मार्च महीने तक 5 घंटे 20 मिनट तक कक्षाएं चलेंगी और गर्मियों में अप्रैल और जुलाई में विद्यालय प्रातः काल का होता है तो 4 घंटे 35 मिनट की क्लासेस रहेगी. इस संबंध में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन उमेश चंद्र ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं.
विशेष सचिव के आदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का हवाला देते हुए माध्यमिक विद्यालयों में अब पांच की जगह प्रतिदिन 6 घंटे की पढ़ाई करने के निर्देश हैं. इसके लिए गर्मी और जाने के स्कूल के संचालन का समय निर्धारित कर दिया है. वर्तमान व्यवस्था के अनुसार माध्यमिक विद्यालय 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 तक संचालित होते हैं. 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 8:50 से 2:50 तक इनका समय निर्धारित शासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक विद्यालय 7:30 से दोपहर 1:30 तक और एक अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9:30 से 3:30 तक संचालन होगा.
माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव उमेश चंद्र के मुताबिक नई शिक्षा नीति के तहत सभी क्लासेस में 40 क्रेडिट की पढ़ाई कराना अनिवार्य होगा. इसके तहत 1200 घंटे की पढ़ाई की समय सीमा पूरे सत्र में निर्धारित है. वर्तमान में एक दिन में औसतन 5 घंटे और एक शैक्षिक सत्र में औसतन 1100 घंटे ही की पढ़ाई हो पा रही है. अब इसी को पूरा करने के लिए सभी माध्यमिक विद्यालयों में समय को एक-एक घंटा बढ़ाया गया है. इसके अलावा किसी ऐसी स्थिति में कि जब अचानक से विद्यालयों को कई दिन तक बंद किया जाना जरूरी होगा. इस दौरान पढ़ाई बाधित रहने पर अन्य दिनों में अतिरिक्त कक्षाएं लगानी होंगी.
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