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1 जुलाई से लागू होंगे तीन नए कानून, फेक न्यूज और मॉब लिचिंग अब गंभीर अपराध ,नाबालिग से रेप पर मिल सकती है मौत की सजा - New Criminal laws

New Criminal laws देश में 1 जुलाई से कानून में बड़ा परिवर्तन होगा.देश में अपराध और न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए तीन नए कानून अमल में आएंगे. गौरेला पेंड्रा मरवाही में तीन नए कानून को लेकर सेमिनार का आयोजन हुआ.जिसमें कानून के बारे में जानकारी दी गई.Death penalty for minor rape

New Criminal laws
फेक न्यूज और मॉब लिचिंग अब गंभीर अपराध (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jun 22, 2024, 7:30 PM IST

गौरेला पेंड्रा मरवाही : देश में 1 जुलाई से तीन नए कानून लागू होंगे. इन तीन कानूनों को संसद ने मंजूरी दी थी.जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2023 को तीनों कानूनों को मंजूरी दी. देश में होने वाले अपराध और उसके न्याय के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं.इन्हीं के तहत देश में 1 जुलाई से तीन नए क्रिमिनल कानून लागू होंगे. साल 2023 अगस्त में संसद के मानसून सत्र के दौरान इन तीनों कानूनों को मंजूरी मिली थी. तीनों कानून औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे.

ये हैं तीन नए कानून

  • भारतीय न्याय संहिता BNS
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA

कौन से अपराध हुए शामिल ?: न्याय संहिता में संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, मोब लिंचिग, टक्कर मारकर भागना, धोखे से महिलाओं का यौन शोषण, छीना-झपटी, भारत के बाहर उकसाना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को खतरे में डालने वाले कृत्य और झूठी या फर्जी खबरों का प्रकाशन जैसे 20 नए अपराध भी शामिल किए गए हैं. नए कानूनों के तहत भीड़ के द्वारा हत्या करना और नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के लिए मौत की सजा का प्रावधान गया है. नए कानूनों के तहत व्यभिचार, समलैंगिक यौन संबंध और आत्महत्या के प्रयास को अब अपराध नहीं माना जाएगा.

एसपी भावना गुप्ता ने दी जानकारी : गौरेला पेंड्रा मरवाही की एसपी भावना गुप्ता ने बताया कि नई भारतीय न्याय संहिता-23 में पूर्व प्रचलित धाराओं और सजा प्रावधानों में कई बदलाव हुए हैं. नए कानून के तहत हत्या के अपराध पर दर्ज होने वाली धारा-302 अब नए कानून के अनुसार धारा-103 के रूप में दर्ज होगी. साथ ही गैंगरेप की धारा-376(डी) की जगह अब नई संहिता के तहत धारा-70(1) के तहत अपराध दर्ज होगा. इसी तरह बलात्कार धारा-376(3) के तहत दर्ज होता था, वो अब भारतीय न्याय संहिता में धारा-65(1) के तहत अपराध माना जाएगा.

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ये हैं तीन नए कानून

  • भारतीय न्याय संहिता BNS
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA

कौन से अपराध हुए शामिल ?: न्याय संहिता में संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, मोब लिंचिग, टक्कर मारकर भागना, धोखे से महिलाओं का यौन शोषण, छीना-झपटी, भारत के बाहर उकसाना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को खतरे में डालने वाले कृत्य और झूठी या फर्जी खबरों का प्रकाशन जैसे 20 नए अपराध भी शामिल किए गए हैं. नए कानूनों के तहत भीड़ के द्वारा हत्या करना और नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के लिए मौत की सजा का प्रावधान गया है. नए कानूनों के तहत व्यभिचार, समलैंगिक यौन संबंध और आत्महत्या के प्रयास को अब अपराध नहीं माना जाएगा.

एसपी भावना गुप्ता ने दी जानकारी : गौरेला पेंड्रा मरवाही की एसपी भावना गुप्ता ने बताया कि नई भारतीय न्याय संहिता-23 में पूर्व प्रचलित धाराओं और सजा प्रावधानों में कई बदलाव हुए हैं. नए कानून के तहत हत्या के अपराध पर दर्ज होने वाली धारा-302 अब नए कानून के अनुसार धारा-103 के रूप में दर्ज होगी. साथ ही गैंगरेप की धारा-376(डी) की जगह अब नई संहिता के तहत धारा-70(1) के तहत अपराध दर्ज होगा. इसी तरह बलात्कार धारा-376(3) के तहत दर्ज होता था, वो अब भारतीय न्याय संहिता में धारा-65(1) के तहत अपराध माना जाएगा.

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