नीमच। कलेक्टर ने भूमि घोटाला करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. एक ऐसे ही मामले में कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने पटवारी और कॉलोनानाइजर के खिलाफ सिंगोली थाने में शिकायत दर्ज करवाई. इसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. गौरतलब है कि कलेक्टर हिमांशु चंद्रा को बैठक में सिंगोली के सर्वे नंबर 70 में पटवारी सुरेंद्र सिंह चुंडावत द्वारा नवीन खाता सृजित कर अवैध कॉलोनाइजर दीपक पारुण्डिया को लाभ पहुंचाने की शिकायत मिली थी.
जांच के बाद कलेक्टर ने पटवारी को सस्पेंड किया
मामले के अनुसार शासकीय जमीन में हेराफेरी कर नवीन खाता बनाया गया. इसके बाद पटवारी सुरेंद्र सिंह चुंडावत को मनासा एसडीएम ने कलेक्टर के आदेश पर निलंबित कर दिया है. मामले की जांच के बाद कलेक्टर के निर्देश पर गुरुवार को तहसीलदार राजेश सोनी के प्रतिवेदन पर राजस्व निरीक्षक बालकिशन धाकड़ ने पुलिस थाना सिंगोली पर पटवारी सुरेंद्र सिंह चुंडावत और अवैध कॉलोनाइजर दीपक पिता खुमान सिंह पारुडिया के खिलाफ कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया.
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कॉलोनाइजर के सभी नामांतरण व खरीदी विक्रय पर रोक
बता दें कि कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा क्षेत्र में पहली बार अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इससे पहले तहसीलदार ने इस कॉलोनाइजर के सभी नामांतरण व खरीदी विक्रय पर रोक लगा दी थी. पटवारी व कॉलोनाइजर के खिलाफ शासकीय रिकॉर्ड में हेराफेरी करने, दस्तावेज तैयार करने और धोखाधड़ी को लेकर धारा (420) की बीएनएस की नवीन धारा 318 (4), 336 (2) में प्रकरण दर्ज किया गया है. कलेक्टर हिमांशु चंद्रा का कहना है कि अगर और ऐसे मामले सामने आते हैं तो सख्ती की जाएगी.