नई दिल्ली: एनडीएमसी ने निजी वाहनों के प्रयोग में कमी लाने को लेकर पार्किंग शुल्क बढ़ाने का आदेश जारी किया था. इस आदेश को अब 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है. पहले नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने 31 जनवरी तक लागू रहने की बात कही थी.
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अधिकारियों ने बुधवार को लोगों को निजी वाहनों का उपयोग करने से हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने के आदेश को 30 अप्रैल तक बढ़ाने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नगर निकाय ने दिल्ली में लागू जीआरएपी II प्रतिबंधों के मद्देनजर यह निर्णय लिया है. नवंबर 2023 में एनडीएमसी ने प्रबंधित 39 साइटों पर पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया था.
इसके बाद पार्किंग ठेकेदारों ने प्रबंधित शेष 91 साइटों के लिए शुल्क दोगुना कर दिया. एनडीएमसी के एक अधिकारी ने ये भी कहा कि बढ़ी हुई दरें 31 जनवरी तक लागू रहने वाली थीं, लेकिन अब ये 30 अप्रैल तक या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जीआरएपी II आदेश वापस लेने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेंगी.
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ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के फेज 2 के तहत होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों और डीजल जनरेटर में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोयले और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जो वायु प्रदूषण विरोधी उपायों का एक सेट है. प्रदूषण की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए GRAP को राजधानी और उसके आसपास दिल्ली में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के चार चरणों के बांटाा गया है.
वायु गुणवत्ता | चरण |
'खराब' वायु गुणवत्ता (AQI 201-300) | फेज 1 |
'बहुत खराब' वायु गुणवत्ता (AQI 301-400) | फेज 2 |
'गंभीर' वायु गुणवत्ता (AQI 401-450) | फेज 3 |
'गंभीर प्लस' (AQI >450) | फेज 4 |
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