नई दिल्ली: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए अच्छी खबर दी है. 30 अगस्त शुक्रवार को एनडीएमसी ने ऐलान किया कि 30 सितंबर से पहले जो लोग प्रॉपर्टी टैक्स जमा करेगें, उन्हें 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने ऐलान करते हुए बताया कि यह छूट सरकारी संपत्तियों के सेवा कर पर भी दी जाएगी. एनडीएमसी के इस ऐलान के बाद प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदार इसका लाभ उठा सकते हैं.
दरअसल, यह लाभ नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने 30 सितंबर को या उससे पहले कर का भुगतान करने पर संपत्ति कर बिलों पर 5% की छूट के तहत दिया जायेगा. यह छूट सरकारी संपत्तियों के सेवा शुल्क पर भी उपलब्ध है.
मूल्यांकन सूची एनडीएमसी की वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर भी उपलब्ध है. संबंधित करदाता स्वामित्व वाली संपत्ति का विवरण देखने के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं.एनडीएमसी के सभी करदाताओं (सरकारी संस्थान/अर्ध-सरकारी संस्थान/निजी करदाता) को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए और संग्रह काउंटरों के बंद होने के अंतिम घंटों का इंतजार किए बिना,मध्य दिल्ली के कई इलाकों में नगर निगम के काम की देखरेख करने वाली परिषद ने करदाताओं को सलाह दी कि वे समय पर अपने कर जमा करने की योजना बनाएं.
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एनडीएमसी के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि "मूल्यांकन सूची एनडीएमसी की वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर उपलब्ध है और संबंधित करदाता स्वामित्व वाली संपत्ति का विवरण देखने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं.
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