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ग्रेप-4 लागू होने से गुरुग्राम में सरकारी दफ्तरों में समय बदला, हाइब्रिड मोड में लगेंगी कक्षाएं, जानिए किन-किन चीजों में हुआ बदलाव - NCR GRAPE 4

एनसीआर में एक बार फिर ग्रेप-4 लागू हो गया है. इस बीच ऑफिस टाइम सहित कई चीजों में बदलाव किया गया है.

NCR Grape 4 implemented
एनसीआर में एक बार फिर ग्रेप-4 लागू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Dec 18, 2024, 9:14 AM IST

गुरुग्राम: एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण स्तर बढ़ने पर ग्रेप 4 लागू हो गया है. दिल्ली एनसीआर में ग्रेप का चौथा चरण लागू होने के संबंध में डीसी अजय कुमार ने सोमवार को जानकारी दी. इसे लेकर सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को ग्रेप 4 की पाबंदियां सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं.

ऑफिस टाइमिंग में किया गया बदलाव: डीसी की ओर से जारी आदेशों के तहत सभी सरकारी कार्यालयों में आने वाले कर्मचारियों के ऑफिस टाइमिंग में बदलाव किया गया है. आदेशों के तहत अब सभी सरकारी कार्यालय में कर्मचारी सुबह 9.30 बजे दफ्तर आएंगे. शाम 5.30 बजे तक अपनी सेवाएं देंगे. वहीं सभी नगर निकायों में कमर्चारियों के ऑफिस आने का समय प्रातः 8.30 बजे और वापिस जाने का समय शाम 4.30 बजे निर्धारित किया गया है. एयर क्वालिटी में सुधार के दृष्टिगत डीसी ने सभी प्राइवेट संस्थानों में अगले आदेशों तक वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की एडवाइजरी जारी की है.

बीमार होने पर मास्क जरूर पहने: इसके साथ ही ग्रेप 4 की पाबंदियों की पालना के तहत सभी स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षाओं को छोड़कर हाइब्रिड मॉड में कक्षाएं लगाने के निर्देश दिए गए हैं. डीसी ने सीएक्यूएम की ओर से एनसीआर क्षेत्र में नागरिकों के लिए जारी की गई एडवाइजरी का हवाला देते हुए आग्रह किया कि बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन, हृदय, मस्तिष्कवाहिकीय या अन्य पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए. अगर किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, तो मास्क जरूर पहने.

इन कामों पर होगी पाबंदी: ग्रेप 4 की पाबंदियों के तहत जिला में राजमार्ग और फ्लाईओवर सहित सार्वजनिक और निजी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पाबंदी होगी. ऐसे में कच्ची सड़कों पर वहां आवागमन निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी. खुले में कचरा जलाने पर रोक रहेगी. पॉलीथिन और प्रदूषणकारी पदार्थों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा. वहीं बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम, ओपन ट्रेंच सिस्टम की ओर से सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाने का काम नहीं होगा. साथ ही ईंट और चिनाई के कार्य, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग कार्य, टाइल्स, पत्थरों और अन्य फ्लोरिंग सामग्री की कटिंग, सीमेंट, ईंटें, रेत, कंकड़, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों के स्थानांतरण पर पाबंदी रहेगी.

ये भी पढ़ें:हरियाणा के 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, हिसार में 3.7 डिग्री दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान, कोहरे ने बढ़ाई टेंशन

गुरुग्राम: एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण स्तर बढ़ने पर ग्रेप 4 लागू हो गया है. दिल्ली एनसीआर में ग्रेप का चौथा चरण लागू होने के संबंध में डीसी अजय कुमार ने सोमवार को जानकारी दी. इसे लेकर सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को ग्रेप 4 की पाबंदियां सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं.

ऑफिस टाइमिंग में किया गया बदलाव: डीसी की ओर से जारी आदेशों के तहत सभी सरकारी कार्यालयों में आने वाले कर्मचारियों के ऑफिस टाइमिंग में बदलाव किया गया है. आदेशों के तहत अब सभी सरकारी कार्यालय में कर्मचारी सुबह 9.30 बजे दफ्तर आएंगे. शाम 5.30 बजे तक अपनी सेवाएं देंगे. वहीं सभी नगर निकायों में कमर्चारियों के ऑफिस आने का समय प्रातः 8.30 बजे और वापिस जाने का समय शाम 4.30 बजे निर्धारित किया गया है. एयर क्वालिटी में सुधार के दृष्टिगत डीसी ने सभी प्राइवेट संस्थानों में अगले आदेशों तक वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की एडवाइजरी जारी की है.

बीमार होने पर मास्क जरूर पहने: इसके साथ ही ग्रेप 4 की पाबंदियों की पालना के तहत सभी स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षाओं को छोड़कर हाइब्रिड मॉड में कक्षाएं लगाने के निर्देश दिए गए हैं. डीसी ने सीएक्यूएम की ओर से एनसीआर क्षेत्र में नागरिकों के लिए जारी की गई एडवाइजरी का हवाला देते हुए आग्रह किया कि बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन, हृदय, मस्तिष्कवाहिकीय या अन्य पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए. अगर किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, तो मास्क जरूर पहने.

इन कामों पर होगी पाबंदी: ग्रेप 4 की पाबंदियों के तहत जिला में राजमार्ग और फ्लाईओवर सहित सार्वजनिक और निजी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पाबंदी होगी. ऐसे में कच्ची सड़कों पर वहां आवागमन निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी. खुले में कचरा जलाने पर रोक रहेगी. पॉलीथिन और प्रदूषणकारी पदार्थों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा. वहीं बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम, ओपन ट्रेंच सिस्टम की ओर से सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाने का काम नहीं होगा. साथ ही ईंट और चिनाई के कार्य, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग कार्य, टाइल्स, पत्थरों और अन्य फ्लोरिंग सामग्री की कटिंग, सीमेंट, ईंटें, रेत, कंकड़, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों के स्थानांतरण पर पाबंदी रहेगी.

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