हल्द्वानी: पूर्व बीजेपी नेता व नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा महिला से दुष्कर्म और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ के मामले में जेल में बंद हैं. कोर्ट के आदेश के बाद 5 फरवरी को नैनीताल दुग्ध संघ की बोर्ड बैठक जेल में होगी. मुकेश बोरा पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत हल्द्वानी जेल में बंद हैं. मुकेश बोरा के अधिवक्ता के पैरवी के बाद बोर्ड बैठक की अनुमति पॉक्सो कोर्ट ने दी है.
बताया जा रहा है कि नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की दुग्ध आपूर्ति प्रभावित न हो, इसके चलते विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने जेल में ही बैठक का आदेश दिए हैं. बैठक में वही लोग शामिल होंगे, जिनका नाम आदेश में उल्लेखित है. इसके पहले मुकेश बोरा के वकील ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में कहा था कि दुग्ध संघों के सफल संचालन के लिए हर छह माह में बैठक जरूरी है. ऐसे में उन्होंने जेल से बाहर बैठक कराने का अनुरोध किया था. इसमें कुछ जगहों का नाम भी दिया गया था. इसके बाद कोर्ट ने पुलिस से आख्या मांगी. लालकुआं कोतवाली ने मुकेश बोरा की सुरक्षा को खतरा होने की आशंका जताई गई.
इसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने 27 जनवरी को बैठक का एजेंडा तय करने की अनुमति दी. अब कोर्ट ने पांच फरवरी की सुबह 10:30 बजे से शाम पांच बजे तक उप कारागार हल्द्वानी में बैठक कराने का आदेश जारी किया है. इसमें समिति के 11 सदस्य और सदस्य सचिव के अलावा लिपिक को शामिल होने की अनुमति है. बैठक का खर्च नैनीताल दुग्ध संघ उठाएगा. गौरतलब हैं कि पूर्व बीजेपी नेता व नैनीताल दुग्ध सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर एक महिला ने दुष्कर्म और बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. जिसके बाद पुलिस ने मुकेश बोरा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से मुकेश बोरा हल्द्वानी जेल में बंद है.
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