नैनीताल: उत्तराखंड में तीनों निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है. ऐसे में जिला पंचायतों में निवर्तमान जिला पंचायतों अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किया गया है. जिसके खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. आज मामले में सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि जिला पंचायतों का चुनाव कराने का कार्यक्रम क्या है? उसे शपथ पत्र के माध्यम से 14 दिन के भीतर कोर्ट में पेश करें. अब पूरे मामले में अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.
दरअसल, उधम सिंह नगर के निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सुमन सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार के इस आदेश को चुनौती दी है. जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2024 को एक अधिसूचना जारी की थी. जिसमें कहा गया है कि चुनाव न होने तक जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक बनाने का निर्णय लिया गया है. जबकि, उधम सिंह नगर जिला पंचायत में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त किया कर दिया है.
राज्य सरकार ने साल 2010 में कही थी ये बात: याचिका में आगे कहा गया कि साल 2010 में राज्य सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट में सहमति पत्र देकर कहा था कि प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासकों की तैनाती नहीं की जाएगी. जबकि, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है. अब राज्य सरकार चुनाव कराने के बजाय निवर्तमान जिला पंचायतों के अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर रही है, जो संविधान और पंचायती राज अधिनियम के विरुद्ध है.
नियमावली के मुताबिक, राज्य सरकार को निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने से पहले चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन जो अभी तक नहीं किया गया. इसलिए राज्य सरकार प्रशासक नियुक्त करने के बजाय जिला पंचायतों का चुनाव कराए. जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से 14 दिन के भीतर यह बताने को कहा है कि जिला पंचायतों का चुनाव कराने का कार्यक्रम क्या है? उसे शपथ पत्र के माध्यम से पेश करें.
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