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नदीम खान दिल्ली पुलिस को करेंगे जांच में सहयोग, हाईकोर्ट ने निरस्त किया गैरजमानती वारंट

-जांच के दौरान दिल्ली पुलिस मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम खान को गिरफ्तार नहीं करेगी

नदीम खान दिल्ली पुलिस को जांच में करेंगे सहयोग
नदीम खान दिल्ली पुलिस को जांच में करेंगे सहयोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : 3 hours ago

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम खान को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं करेगी. दिल्ली पुलिस ने ये बातें हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कही. सुनवाई के दौरान नदीम खान ने भी जांच में सहयोग करने का भरोसा दिया है. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने नदीम खान के खिलाफ साकेत कोर्ट की ओर से जारी गैरजमानती वारंट को निरस्त करते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया.

सुनवाई के दौरान नदीम खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि नदीम खान जांच में सहयोग कर रहे हैं और आगे भी जांच में सहयोग करते रहेंगे. दिल्ली पुलिस ने भी कोर्ट को भरोसा दिया कि वो जांच के दौरान नदीम खान को गिरफ्तार नहीं करेगी. अगर, हिरासत में पूछताछ की जरूरत होगी तो वो सात दिनों की लिखित नोटिस देगी. उसके बाद हाईकोर्ट ने नदीम खान के खिलाफ गैरजमानती वारंट को निरस्त करते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया. हाई कोर्ट ने नदीम खान को निर्देश दिया कि वो बिना अनुमति के दिल्ली के बाहर नहीं जाएंगे.

दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध करते हुए नदीम खान पर वर्तमान सरकार द्वारा समुदाय विशेष के उत्पीड़न की कहानी गढ़ने का आरोप लगाया था. हाईकोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नदीम ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की. हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. नदीम के खिलाफ साकेत कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया. गैर जमानती वारंट दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के मामले में जारी किया गया. दिल्ली पुलिस ने नदीम खान पर यूट्यूब पर वीडियो डालकर समाज में वैमनस्य फैलाने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है. नदीम की याचिका में कहा गया है कि साकेत कोर्ट की ओर से जल्दबाजी में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, जबकि उनकी ओर से कोई गलती नहीं की गई है.

बता दें कि नदीम खान की दिल्ली हाईकोर्ट में ये दूसरी याचिका है. पहली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर को नदीम खान की गिरफ्तारी से अगले आदेश तक सुरक्षा देने का आदेश दिया था. साथ ही कोर्ट ने नदीम को जांच अधिकारी की अनुमति के बिना देश छोड़कर जाने से मना किया था.

वैमनस्य पैदा करने के मामले में FIR दर्ज : नदीम खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने देश में वैमनस्य पैदा करने के लिए आपराधिक साजिश रचने के मामले में एफआईआर दर्ज किया है. नदीम खान एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राईट्स (एपीसीआर) के राष्ट्रीय सचिव हैं. नदीम खान ने याचिका दायर कर दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है.

वीडियो में नदीम खान होने का पुलिस का दावा: एफआईआर के मुताबिक, अपलोड किए गए वीडियो में एक प्रदर्शनी के दौरान एक स्टॉल पर एक व्यक्ति ने एक बैनर की तरफ इशारा करते हुए नदीम, अखलाक, रोहित वेमुला, पहलू खान के बारे में बात की और उसके बाद 2020 के शाहीन बाग प्रदर्शन, दिल्ली दंगे और एक खास समुदाय को शिकार बनाये जाने की बात की. दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्टाल एपीसीआर का था और वीडियो में जो व्यक्ति बोल रहा था वो नदीम खान था.

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम खान को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं करेगी. दिल्ली पुलिस ने ये बातें हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कही. सुनवाई के दौरान नदीम खान ने भी जांच में सहयोग करने का भरोसा दिया है. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने नदीम खान के खिलाफ साकेत कोर्ट की ओर से जारी गैरजमानती वारंट को निरस्त करते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया.

सुनवाई के दौरान नदीम खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि नदीम खान जांच में सहयोग कर रहे हैं और आगे भी जांच में सहयोग करते रहेंगे. दिल्ली पुलिस ने भी कोर्ट को भरोसा दिया कि वो जांच के दौरान नदीम खान को गिरफ्तार नहीं करेगी. अगर, हिरासत में पूछताछ की जरूरत होगी तो वो सात दिनों की लिखित नोटिस देगी. उसके बाद हाईकोर्ट ने नदीम खान के खिलाफ गैरजमानती वारंट को निरस्त करते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया. हाई कोर्ट ने नदीम खान को निर्देश दिया कि वो बिना अनुमति के दिल्ली के बाहर नहीं जाएंगे.

दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध करते हुए नदीम खान पर वर्तमान सरकार द्वारा समुदाय विशेष के उत्पीड़न की कहानी गढ़ने का आरोप लगाया था. हाईकोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नदीम ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की. हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. नदीम के खिलाफ साकेत कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया. गैर जमानती वारंट दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के मामले में जारी किया गया. दिल्ली पुलिस ने नदीम खान पर यूट्यूब पर वीडियो डालकर समाज में वैमनस्य फैलाने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है. नदीम की याचिका में कहा गया है कि साकेत कोर्ट की ओर से जल्दबाजी में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, जबकि उनकी ओर से कोई गलती नहीं की गई है.

बता दें कि नदीम खान की दिल्ली हाईकोर्ट में ये दूसरी याचिका है. पहली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर को नदीम खान की गिरफ्तारी से अगले आदेश तक सुरक्षा देने का आदेश दिया था. साथ ही कोर्ट ने नदीम को जांच अधिकारी की अनुमति के बिना देश छोड़कर जाने से मना किया था.

वैमनस्य पैदा करने के मामले में FIR दर्ज : नदीम खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने देश में वैमनस्य पैदा करने के लिए आपराधिक साजिश रचने के मामले में एफआईआर दर्ज किया है. नदीम खान एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राईट्स (एपीसीआर) के राष्ट्रीय सचिव हैं. नदीम खान ने याचिका दायर कर दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है.

वीडियो में नदीम खान होने का पुलिस का दावा: एफआईआर के मुताबिक, अपलोड किए गए वीडियो में एक प्रदर्शनी के दौरान एक स्टॉल पर एक व्यक्ति ने एक बैनर की तरफ इशारा करते हुए नदीम, अखलाक, रोहित वेमुला, पहलू खान के बारे में बात की और उसके बाद 2020 के शाहीन बाग प्रदर्शन, दिल्ली दंगे और एक खास समुदाय को शिकार बनाये जाने की बात की. दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्टाल एपीसीआर का था और वीडियो में जो व्यक्ति बोल रहा था वो नदीम खान था.

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