मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन देवेंद्र फौजदार ने यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत पूर्व मंत्री सुरेश राणा, अशोक कटारिया, पूर्व सांसद भारतेंदु सिंह, पूर्व विधायक अशोक कंसल, योगेश समेत एक दर्जन से ज्यादा भाजपा नेताओं के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
बता दें कि 31 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा के ग्राम नंगला मंदौड़ में हुई हिंदू महापंचायत में शामिल होकर कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के मामले में अदालत में मुकदमा विचाराधीन है. भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान समेत कई भाजपा नेता कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट में पेश न होने पर कई नेताओं के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया.
जानसठ थाना क्षेत्र के कवाल गांव में 27 अगस्त 2013 को शाहनवाज और मलिकपुरा गांव निवासी सचिन व गौरव की हत्या के बाद 31 अगस्त को नंगला मंदौड़ में पंचायत हुई थी और फिर जिसके बाद मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था. थाना सिखेड़ा पुलिस ने पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान समेत 14 लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण, निषेधाज्ञा उल्लंघन रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
मामले की सुनवाई एमपीएमएलए कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन देवेन्द्र फौजदार कर रहे हैं. सोमवार को पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान, पूर्व विधायक उमेश मलिक, साध्वी प्राची, बिट्टू सिखेड़ा, श्यामपाल चेयरमैन, सांसद हरेन्द्र मलिक, पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पंवार, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह कोर्ट में पेश हुए. वहीं पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पूर्व सांसद कुंवर भारतेन्दू, राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक अशोक कंसल, यति नरसिंहानंद, अशोक कटारिया, कल्लू, योगेश, मिंटू, शिवकुमार, सचिन व रविन्द्र को कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया.