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किशोर से अप्राकृतिक यौनाचार के दोषी को 20 साल कैद की सजा, मुजफ्फरनगर की पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

Unnatural Sex with Boy: मामला जनवरी 2018 का है, जब 12 साल का बालक अकेले अपने घर से बाहर खेलने के लिए निकला था. आरोपी मोहित नाबालिग लड़के को बहला फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया था और वहा उसने उसके साथ कुकर्म किया था.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 7, 2024, 10:25 PM IST

मुजफ्फरनगर: यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद में बुधवार को पॉक्सो अदालत ने 12 साल के बालक के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. मुजफ्फरनगर की पॉक्सो अदालत में विशेष न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश रितेश सचदेवा ने सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

मामला जनवरी 2018 का है, जब 12 साल का बालक अकेले अपने घर से बाहर खेलने के लिए निकला था. आरोपी मोहित नाबालिग लड़के को बहला फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया था और वहा उसने उसके साथ कुकर्म किया था. लड़के ने घर पहुंच कर अपनी मां से आपबीती सुनाई थी. इसके बाद पीड़ित की मां ने थाना कोतवाली नगर में मोहित नामक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कुकर्म और पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी. इसमें न्यायालय ने मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी मोहित को बुधवार को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

मुजफ्फरनगर: यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद में बुधवार को पॉक्सो अदालत ने 12 साल के बालक के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. मुजफ्फरनगर की पॉक्सो अदालत में विशेष न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश रितेश सचदेवा ने सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

मामला जनवरी 2018 का है, जब 12 साल का बालक अकेले अपने घर से बाहर खेलने के लिए निकला था. आरोपी मोहित नाबालिग लड़के को बहला फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया था और वहा उसने उसके साथ कुकर्म किया था. लड़के ने घर पहुंच कर अपनी मां से आपबीती सुनाई थी. इसके बाद पीड़ित की मां ने थाना कोतवाली नगर में मोहित नामक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कुकर्म और पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी. इसमें न्यायालय ने मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी मोहित को बुधवार को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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