ETV Bharat / state

बच्ची के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा

मुजफ्फरनगर की विशेष पाॅक्सो कोर्ट ने बालिका का अपहरण करके दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले को 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 23, 2024, 11:10 PM IST

मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर में बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मुजफ्फरनगर की विशेष पाॅक्सो अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

अभियोजन के अनुसार मुजफ्फरनगर के थाना रतनपुरी पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत गया था कि अभियुक्त, पप्पू उर्फ दिलीप पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम तितरौदा थाना सिघावली अहीर, बागपत द्वारा उनकी पुत्री का अपहरण कर लिया गया था. इसके बाद अभियुक्त ने बालिका के साथ दुराचार किया. वादी की तहरीर के आधार पर थाना रतनपुरी पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था. काफी खोजबीन के बाद थाना रतनपुरी पुलिस ने अभियुक्त पप्पू उर्फ दिलीप को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. इसके बाद से वह जेल में निरुद्ध था.

पुलिस जांच और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने विवेचना के बाद अभियुक्त पप्पू उर्फ दिलीप के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था. मंगलवार को न्यायाधीश विशेष पाॅक्सो कोर्ट दो न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह द्वारा आरोपी पप्पू उर्फ दिलीप को 10 वर्ष के कारावास व 27 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.

यह भी पढ़ें : पति-पत्नी की काउंसलिंग के दौरान भड़के ससुराली, डीएम कार्यालय के बाहर युवक की पिटाई, देखें वीडियो
आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में मदरसे के मौलवी को आजीवन कारावास, दो महीने पहले हुई थी घटना
मुजफ्फरनगर दंगे के दो मुकदमों में छह आरोपी बरी, दो की हो चुकी है मौत, 10 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर में बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मुजफ्फरनगर की विशेष पाॅक्सो अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

अभियोजन के अनुसार मुजफ्फरनगर के थाना रतनपुरी पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत गया था कि अभियुक्त, पप्पू उर्फ दिलीप पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम तितरौदा थाना सिघावली अहीर, बागपत द्वारा उनकी पुत्री का अपहरण कर लिया गया था. इसके बाद अभियुक्त ने बालिका के साथ दुराचार किया. वादी की तहरीर के आधार पर थाना रतनपुरी पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था. काफी खोजबीन के बाद थाना रतनपुरी पुलिस ने अभियुक्त पप्पू उर्फ दिलीप को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. इसके बाद से वह जेल में निरुद्ध था.

पुलिस जांच और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने विवेचना के बाद अभियुक्त पप्पू उर्फ दिलीप के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था. मंगलवार को न्यायाधीश विशेष पाॅक्सो कोर्ट दो न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह द्वारा आरोपी पप्पू उर्फ दिलीप को 10 वर्ष के कारावास व 27 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.

यह भी पढ़ें : पति-पत्नी की काउंसलिंग के दौरान भड़के ससुराली, डीएम कार्यालय के बाहर युवक की पिटाई, देखें वीडियो
आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में मदरसे के मौलवी को आजीवन कारावास, दो महीने पहले हुई थी घटना
मुजफ्फरनगर दंगे के दो मुकदमों में छह आरोपी बरी, दो की हो चुकी है मौत, 10 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.