मथुरा: दो साल पुराने बच्चे की कुकर्म के बाद हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई. कुकर्म के बाद 9 साल के बच्चे की हत्या कर दी गयी थी.
21 जून 2022 की शाम को जनपद मथुरा के कोसीकला थाना क्षेत्र के नगला के एक गांव में 9 साल के बच्चे का शव खाली मकान के परिसर में मिला था. पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की. जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, तो उसमें बच्चे की कुकर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई.
पुलिस ने हत्यारे का सुराग ढूंढना शुरू किया. जिस घर में बच्चे का शव मिला था, उस मकान का मालिक मेवात में रहता था. उसका भाई दर्याव इसी गांव में रहता था और वो अक्सर इस बच्चे के साथ खेला भी करता था. पुलिस जांच यह साफ हो गया कि दर्याव ने पहले बच्चे के साथ कुकर्म किया. इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को एक पेड़ से लटका दिया.
स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु ने जज रामकिशोर यादव ने इस मामले में फैसला सुनाया है. बच्चे की मां की तहरीर पर FIR दर्ज की गयी थी. पड़ोस में रहने वाले दर्याव ने बच्चे के साथ कुकर्म किया फिर उसकी हत्या कर दी. अभियुक्त दर्याव को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 1.20 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.