लखनऊ: पांच माह के बेटे की गला काटकर हत्या करने की आरोपी मां रानी को अपर सत्र न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन के अनुसार इस घटना की रिपोर्ट आरोपी रानी के पति राजकुमार ने 23 अक्टूबर 2008 को ठाकुरगंज थाने पर दर्ज कराई थी.
रिपोर्ट में पति ने कहा कि 30 अक्टूबर 2008 की सुबह नौ बजे उसकी पत्नी ने पांच माह के बेटे देवेंद्र की गला काटकर हत्या कर दी है तथा स्वयं की भी नस काट ली. रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा रानी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया. वादी ने अदालत के समक्ष दिए गए अपने बयानों में कहा था कि वह जब बुलाकी अड्डे पर था और टेंपो चला रहा था उसी दौरान घटना की जानकारी उसे हुई.
राजकुमार ने अदालत को बताया कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी, जिसके कारण उसने बेटे देवेंद्र की हत्या कर दी तथा स्वयं की भी नस काट ली. अदालत ने आरोपी रानी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करते हुए अपने निर्णय में कहा है कि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि रानी घटना के समय मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, जिसका लाभ उसे प्राप्त हो सके.
मार्फीन रखने के आरोपी को दस साल का कारावास
मॉर्फिन की तस्करी करने के आरोपी मीना मार्केट सर्वोदय नगर लखनऊ के रहने वाले राजा भारती को विशेष न्यायाधीश सुरेश चन्द्र ने दस वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. विशेष अधिवक्ता जेपी सिंह ने अदालत को बताया कि इस मामले की रिपोर्ट उप निरीक्षक सतीश कुमार यादव द्वारा गाजीपुर थाने पर दर्ज कराई गई थी. जिसमें उन्होंने कहा कि 25 सितंबर 2018 को वह आम्रपाली चौराहे पर मौजूद थे, तभी मारपीट की घटना की वादिनी मीना सिद्दीकी ने आकर बताया कि आरोपी राजा भारती ने धमकी दी है कि एक लाख रुपये लेकर कल्याण अपार्टमेंट के पीछे लवकुश नगर बंधे पर आ जाओ. इस सूचना के बाद जब उप निरीक्षक सतीश कुमार यादव पुलिस बल के साथ कल्याण अपार्टमेंट के पीछे गए तो देखा कि दो लड़के मोटरसाइकिल स्टार्ट कर भगाना चाह रहे हैं, जिन्हें मौके पर पकड़ लिया गया. पकड़े गए लड़के के पास से 325 ग्राम नाजायज मॉर्फिन बारामद हुई तथा उसने अपना नाम राजा भारती बताते हुए कहा कि वह मार्फिन को बाराबंकी के टिकरा में रहने वाले व्यक्ति को देता है.