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मध्य प्रदेश के इस सेक्टर में करते हैं काम, मोहन सरकार देगी हेल्थ इंश्योरेंस का बढ़ा प्रीमियम - Patrakar Bima Yojana

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 17, 2024, 5:32 PM IST

Updated : Sep 17, 2024, 5:43 PM IST

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने पत्रकारों को बड़ी राहत दी है. अब एमपी सरकार पत्रकार बीमा योजना के प्रीमियम की दरों में की गई बढ़ोत्तरी का भार उठाएगी. इस बात की जानकारी खुद सीएम मोहन यादव ने दी है. मुख्यमंत्री ने बीमा योजना में आवेदन की तारीख में भी बढ़ोत्तरी कर दी है.

PATRAKAR BIMA YOJANA
मध्य प्रदेश के पत्रकारों को बड़ी राहत (Mohan Yadav X Image)

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों को राहत दी है. पत्रकार बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम में वृद्धि की गई है. इसको देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रीमियम की दरों में की गई बढ़ोत्तरी का भार राज्य सरकार उठाएगी. इसके बाद प्रदेश में पत्रकारों को पिछले सालों का प्रीमियम ही देना होगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसकी इसकी जानकारी दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विषय मेरे संज्ञान में लाया गया था कि पत्रकार बीमा योजना में बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम में बढ़ोत्तरी की गई है. मुख्यमंत्री ने बीमा योजना में आवेदन की तारीख में भी बढ़ोत्तरी कर दी है. अब 20 सितंबर के स्थान पर 25 सितंबर तक बीमा योजना का आवेदन किया जा सकेगा.

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सरकार देती है 75 फीसदी तक का अनुदान

पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के तहत 4 लाख और 2 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाता है. इसमें 4 लाख रुपए और 2 लाख रुपए का बीमा कराया जा सकता है. इसमें 21 से 70 साल तक की उम्र के संचार प्रतिनिधि पात्र होते हैं. पूर्व से बीमा का लाभ ले रहे 70 साल की उम्र के बाद पत्रकार को इस योजना में पात्रता मिलती है. 4 लाख रुपए की बीमा योजना में 10 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलता है. जबकि 2 लाख रुपए बीमा योजना में 5 लाख रुपए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है. इस योजना के तहत सरकार द्वारा अधिमान्य पत्रकारों को 75 फीसदी का अनुदान और गैर अधिमान्य पत्रकारों को 50 फीसदी प्रीमियम में अनुदान का लाभ दिया जाता है.

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इस योजना में पिछले साल से ज्यादा थी प्रीमियम की राशि

इस बार बीमा कंपनी ने प्रीमियर की जो दरें तय की थी, वह पिछले साल से अधिक थी। इसमें अलग-अलग आयु सीमा और परिवार के सदस्यों के आधार पर प्रीमियम की राशि तय की गई है। इसमें संचार प्रतिनिधि के अलावा परिवार, बच्चों और माता-पिता का भी बीमा कबर कराया जा सकता है। पिछले साल भी बीमा कंपनी ने प्रीमियम की राशि बढ़ा दिया था, इसके बाद राज्य सरकार ने इसमें राहत दी थी। Conclusion:

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों को राहत दी है. पत्रकार बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम में वृद्धि की गई है. इसको देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रीमियम की दरों में की गई बढ़ोत्तरी का भार राज्य सरकार उठाएगी. इसके बाद प्रदेश में पत्रकारों को पिछले सालों का प्रीमियम ही देना होगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसकी इसकी जानकारी दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विषय मेरे संज्ञान में लाया गया था कि पत्रकार बीमा योजना में बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम में बढ़ोत्तरी की गई है. मुख्यमंत्री ने बीमा योजना में आवेदन की तारीख में भी बढ़ोत्तरी कर दी है. अब 20 सितंबर के स्थान पर 25 सितंबर तक बीमा योजना का आवेदन किया जा सकेगा.

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सरकार देती है 75 फीसदी तक का अनुदान

पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के तहत 4 लाख और 2 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाता है. इसमें 4 लाख रुपए और 2 लाख रुपए का बीमा कराया जा सकता है. इसमें 21 से 70 साल तक की उम्र के संचार प्रतिनिधि पात्र होते हैं. पूर्व से बीमा का लाभ ले रहे 70 साल की उम्र के बाद पत्रकार को इस योजना में पात्रता मिलती है. 4 लाख रुपए की बीमा योजना में 10 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलता है. जबकि 2 लाख रुपए बीमा योजना में 5 लाख रुपए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है. इस योजना के तहत सरकार द्वारा अधिमान्य पत्रकारों को 75 फीसदी का अनुदान और गैर अधिमान्य पत्रकारों को 50 फीसदी प्रीमियम में अनुदान का लाभ दिया जाता है.

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इस योजना में पिछले साल से ज्यादा थी प्रीमियम की राशि

इस बार बीमा कंपनी ने प्रीमियर की जो दरें तय की थी, वह पिछले साल से अधिक थी। इसमें अलग-अलग आयु सीमा और परिवार के सदस्यों के आधार पर प्रीमियम की राशि तय की गई है। इसमें संचार प्रतिनिधि के अलावा परिवार, बच्चों और माता-पिता का भी बीमा कबर कराया जा सकता है। पिछले साल भी बीमा कंपनी ने प्रीमियम की राशि बढ़ा दिया था, इसके बाद राज्य सरकार ने इसमें राहत दी थी। Conclusion:

Last Updated : Sep 17, 2024, 5:43 PM IST
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