भरतपुर: जिले के बयाना क्षेत्र के एक गांव में साल 2022 में एक आरोपी नाबालिग बालिका का अपहरण कर ले गया और कई दिन तक दुष्कर्म करता रहा. 15 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम के विशिष्ट न्यायाधीश गिरिजेश ओझा ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि थाना बयाना क्षेत्र में 19 अक्टूबर, 2022 की रात को 15 वर्षीय नाबालिग को मुल्जिम डरा धमका कर घर से अपहरण करके ले गया था. घटना से पूर्व मुल्जिम राजाराम पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें करता था. नाबालिग ने इसकी शिकायत कई बार परिजनों से की, जिस पर उन्होंने मुल्जिम को समझाया, लेकिन नहीं माना.
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नाबालिग के अपहरण होने पर पीड़िता के पिता ने मुल्जिम के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी. तब पीड़िता को 5 दिन बाद पुलिस ने दस्तयाब किया. पीड़िता ने परिजनों को बताया मुल्जिम ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. तरुण जैन ने बताया कि मुल्जिम के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 14 गवाह परीक्षित कराए गए और 18 दस्तावेज पेश किए. सभी गवाह और दस्तावेज के आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार के आर्थिक दंड की सजा सुनाई.