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सैन्य धाम के 500 मीटर परिधि में प्रतिबंधित निर्माण कार्य संबंधित आदेश होगा निरस्त, 15 अक्टूबर तक पूरा होगा कार्य - Dehradun Sainya Dham Project

Dehradun Sainya Dham Project देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सैन्य धाम निर्माण के संबंध में संबंधित अधिकरियों के साथ बैठक की. इसी बीच उन्होंने कार्यदयी संस्था को सैन्य धाम के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी तरह की कोताही न बरतने के निर्देश दिए.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jul 12, 2024, 9:01 PM IST

Dehradun Sainya Dham Project
सैन्य धाम के संबंध में सीएम धामी ने की बैठक (photo- ETV Bharat)

देहरादून: सीएम धामी ने आज सचिवालय में सैन्य धाम निर्माण को लेकर उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की. बैठक के दौरान सीएम ने सैन्य धाम के निर्माण में हो रही देरी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए 15 अक्टूबर तक इसका निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए है. साथ ही करीब 94 करोड़ रुपए की धनराशि से ही निर्माण कार्य को संपन्न कराने के निर्देश जारी किए हैं.

सीएम धामी ने सैन्य धाम के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी तरह की कोताही न बरतने को लेकर कार्यदायी संस्था और अभियंताओं को निर्देश दिए हैं. साथ ही निर्माण कार्य में और अधिक देरी न हो, इसके लिये सैनिक कल्याण मंत्री को सैन्य धाम के निर्माण कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव भी तैयार करने को कहा है.

हालही में कठुआ और जम्मू कश्मीर में शहीद प्रदेश के पांचों वीर शहीदों के आश्रितों समेत इस तरह के सभी मामलों में सरकारी सेवा में सेवायोजित करने की कार्रवाई तत्काल करने के भी निर्देश दिए. इसके अलावा सीएम ने इस तरह के प्रकरणों में भविष्य में ऐसी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए कि सरकारी सेवा में सेवायोजित करने का कार्य बिना विलंब के किया जाए. साथ ही इसके लिये समय सीमा भी तय की जाए.

प्रदेश के पांचों शहीदों के गांवों के आसपास सड़क और स्कूलों के नाम इन वीर शहीदों के नाम पर रखे जाने संबंधित कार्रवाई करने और सैन्य धाम का निर्माण होने के बाद एमडीडीए को उसके रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी देने के निर्दश दिए. साथ ही सीएम ने सैन्य धाम के निर्माण में आ रहे भूमि विवाद की समस्या के समाधान को जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए.

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा प्रदेश देवभूमि के साथ ही वीरभूमि भी है. सैन्य धाम सैनिकों के सम्मान और राज्य की समृद्ध सैन्य परंपरा का भी प्रतीक है. साथ ही सैन्य धाम के 500 मीटर की परिधि में निर्माण कार्य प्रतिबंधित किये जाने संबंधित जारी आदेश को निरस्त कर इस व्यवस्था को व्यवहारिक बनाये जाने के भी निर्देश दिए हैं.

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देहरादून: सीएम धामी ने आज सचिवालय में सैन्य धाम निर्माण को लेकर उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की. बैठक के दौरान सीएम ने सैन्य धाम के निर्माण में हो रही देरी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए 15 अक्टूबर तक इसका निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए है. साथ ही करीब 94 करोड़ रुपए की धनराशि से ही निर्माण कार्य को संपन्न कराने के निर्देश जारी किए हैं.

सीएम धामी ने सैन्य धाम के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी तरह की कोताही न बरतने को लेकर कार्यदायी संस्था और अभियंताओं को निर्देश दिए हैं. साथ ही निर्माण कार्य में और अधिक देरी न हो, इसके लिये सैनिक कल्याण मंत्री को सैन्य धाम के निर्माण कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव भी तैयार करने को कहा है.

हालही में कठुआ और जम्मू कश्मीर में शहीद प्रदेश के पांचों वीर शहीदों के आश्रितों समेत इस तरह के सभी मामलों में सरकारी सेवा में सेवायोजित करने की कार्रवाई तत्काल करने के भी निर्देश दिए. इसके अलावा सीएम ने इस तरह के प्रकरणों में भविष्य में ऐसी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए कि सरकारी सेवा में सेवायोजित करने का कार्य बिना विलंब के किया जाए. साथ ही इसके लिये समय सीमा भी तय की जाए.

प्रदेश के पांचों शहीदों के गांवों के आसपास सड़क और स्कूलों के नाम इन वीर शहीदों के नाम पर रखे जाने संबंधित कार्रवाई करने और सैन्य धाम का निर्माण होने के बाद एमडीडीए को उसके रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी देने के निर्दश दिए. साथ ही सीएम ने सैन्य धाम के निर्माण में आ रहे भूमि विवाद की समस्या के समाधान को जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए.

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा प्रदेश देवभूमि के साथ ही वीरभूमि भी है. सैन्य धाम सैनिकों के सम्मान और राज्य की समृद्ध सैन्य परंपरा का भी प्रतीक है. साथ ही सैन्य धाम के 500 मीटर की परिधि में निर्माण कार्य प्रतिबंधित किये जाने संबंधित जारी आदेश को निरस्त कर इस व्यवस्था को व्यवहारिक बनाये जाने के भी निर्देश दिए हैं.

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