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कर बकायादारों के खलाफ MCD की कड़ी कार्रवाई, सभी जोन में 668 संपत्तियां अटैच की गई - Delhi Municipal Corporation

दिल्ली नगर निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में संपत्तिकर बकायादारों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जा रही है. पिछले एक सप्ताह में संपत्ति कर विभाग द्वारा 74 व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों को अटैच किया गया है, जिन पर 23.81 करोड़ रुपये कर बकाया था.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 20, 2024, 8:17 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) ने संपत्ति कर बकायादारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. सभी जोन में सख्त कार्रवाई करते हुए 668 संपत्तियों को अटैच किया गया है. निगम अधिकारीयों ने बताया की पिछले एक सप्ताह के दौरान, संपत्ति कर विभाग द्वारा 74 व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों को अटैच किया गया है, जिन पर 23.81 करोड़ रुपये कर बकाया था. जिसमें खैबर पास स्थित मेसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति शामिल है.

रोहिणी, महिपालपुर, द्वारका, महावीर एन्क्लेव, नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर,आनंद पर्वत, सकुरपुर, शकुरपुर ,स्वरूप नगर ,रिठाला, बुध विहार, अशोक विहार, पंजाबी बाग, सिरसपुर आदि क्षेत्रों में सम्पत्तियों को अटैच किया गया है. इसके अलावा, विभाग बड़े कर बकाएदारों के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया में भी है. इसके अलावा, यदि करदाता अपने बकाया कर का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो ऐसी संपत्ति की नीलामी के लिए आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी.

इसके अलावा, 5 लाख से अधिक करदाताओं को ऑनलाइन नोटिस जारी किए गए हैं, जिन्होंने वर्ष 2021-22 या 2022-23 में कर जमा नहीं किया था. नोटिस के द्वारा 15 दिनों के भीतर अपना कर दाखिल करने का अनुरोध किया गया है. डीएमसी अधिनियम, 1957 (संशोधित) के प्रावधानों के तहत संपत्तिकर जमा ना करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

निगम अधिकारियो ने बताया भविष्य में भी निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बड़े संपत्तिकर बकायादारों के खिलाफ भी सख़्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसी कार्रवाई से बचने के लिए, संपत्ति करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे समय पर अपने बकाया का भुगतान करें.

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) ने संपत्ति कर बकायादारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. सभी जोन में सख्त कार्रवाई करते हुए 668 संपत्तियों को अटैच किया गया है. निगम अधिकारीयों ने बताया की पिछले एक सप्ताह के दौरान, संपत्ति कर विभाग द्वारा 74 व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों को अटैच किया गया है, जिन पर 23.81 करोड़ रुपये कर बकाया था. जिसमें खैबर पास स्थित मेसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति शामिल है.

रोहिणी, महिपालपुर, द्वारका, महावीर एन्क्लेव, नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर,आनंद पर्वत, सकुरपुर, शकुरपुर ,स्वरूप नगर ,रिठाला, बुध विहार, अशोक विहार, पंजाबी बाग, सिरसपुर आदि क्षेत्रों में सम्पत्तियों को अटैच किया गया है. इसके अलावा, विभाग बड़े कर बकाएदारों के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया में भी है. इसके अलावा, यदि करदाता अपने बकाया कर का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो ऐसी संपत्ति की नीलामी के लिए आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी.

इसके अलावा, 5 लाख से अधिक करदाताओं को ऑनलाइन नोटिस जारी किए गए हैं, जिन्होंने वर्ष 2021-22 या 2022-23 में कर जमा नहीं किया था. नोटिस के द्वारा 15 दिनों के भीतर अपना कर दाखिल करने का अनुरोध किया गया है. डीएमसी अधिनियम, 1957 (संशोधित) के प्रावधानों के तहत संपत्तिकर जमा ना करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

निगम अधिकारियो ने बताया भविष्य में भी निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बड़े संपत्तिकर बकायादारों के खिलाफ भी सख़्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसी कार्रवाई से बचने के लिए, संपत्ति करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे समय पर अपने बकाया का भुगतान करें.

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