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NEET UG 2024: 1 अक्टूबर तक कर सकते हैं अलॉट हुई एमबीबीएस सीट से रिजाइन, लेकिन ये है शर्त - Resign From Allotted MBBS Seat

सेंट्रल मेडिकल काउंसलिंग के राउंड-1 व 2 के तहत आवंटित या अपग्रेडेड एमबीबीएस सीट से कैंडिडेट्स 1 अक्टूबर तक रिजाइन कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए नियमानुसार सिक्योरिटी राशि जप्त की जा सकती है.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 26, 2024, 4:41 PM IST

MCC NEET Counselling 2024
आवंटित या अपग्रेडेड एमबीबीएस सीट से रिजाइन (ETV Bharat Kota)

कोटा: मेडिकल काउंसलिंग कमिटी (MCC) ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटे के तहत एमबीबीएस एडमिशन के लिए काउंसलिंग करवा रही है. इस सेंट्रल काउंसलिंग में राउंड 2 के सीट अलॉटमेंट के बाद जॉइनिंग की प्रक्रिया चल रही है. इसी बीच एमसीसी ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन निकलते हुए जॉइन या अलॉट सीट से रिजाइन करने वाले कैंडिडेट्स को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. यह दिशा निर्देश भी कैंडिडेट के अनुरोध पर ही जारी किए गए हैं.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि काउंसलिंग राउंड-1 व 2 के तहत आवंटित या अपग्रेडेड एमबीबीएस सीट से 1 अक्टूबर शाम 5 बजे तक रिजाइन किया जा सकता है. कैंडिडेट को सीट रिजाइन करने के लिए आवंटित इंस्टिट्यूट में स्वयं उपस्थित होना होगा. इसके बाद रिजाइन की पूरी प्रक्रिया भी उसे ही करनी है. मेडिकल संस्थान के प्रबंधन से एमसीसी-पोर्टल के जरिए जनरेट होने वाला ऑनलाइन-रेजिग्नेशन लेटर भी लेना होगा. ऑनलाइन जनरेट हुआ यह रेजिग्नेशन लेटर ही मान्य होगा. ऑनलाइन रेजिग्नेशन लेटर नहीं होने पर रेजिग्नेशन प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी.

पढ़ें: NEET UG 2024: राजस्थान की काउंसलिंग में राउंड-2 के लिए चौथी बार जारी हुई सीट मैट्रिक्स, अब 2356 एमबीबीएस सीट पर एडमिशन - NEET UG 2024 SEAT MATRIX

कौन-कौन कर सकते हैं रिजाइन?:

  1. ऐसे कैंडिडेट जिन्हें राउंड-1 से एमबीबीएस सीट आवंटित हुई हो, लेकिन राउंड-2 में अपग्रेड नहीं हो सकी. वे रिजाइन कर सकते हैं. ऐसे कैंडिडेट की सिक्योरिटी राशि जप्त नहीं की जाएगी.
  2. ऐसे कैंडिडेट जिन्हें काउंसलिंग राउंड-2 से एमबीबीएस सीट आवंटित हुई हो व जिन्होंने आवंटित सीट पर रिपोर्टिंग और जॉइनिंग की प्रक्रिया भी पूरी कर ली हो. वे भी रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कैंडिडेट की सिक्योरिटी राशि जप्त की जाएगी.
  3. ऐसे कैंडिडेट जिन्हें काउंसलिंग राउंड-1 से एमबीबीएस सीट आवंटित की गई हो व राउंड-2 के तहत जिनकी सीट अपग्रेड भी हुई हो. इस अपग्रेडेड सीट पर कैंडिडेट ने रिपोर्टिंग व जॉइनिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली हो. वे भी रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कैंडिडेट की सिक्योरिटी राशि जप्त होगी.

कोटा: मेडिकल काउंसलिंग कमिटी (MCC) ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटे के तहत एमबीबीएस एडमिशन के लिए काउंसलिंग करवा रही है. इस सेंट्रल काउंसलिंग में राउंड 2 के सीट अलॉटमेंट के बाद जॉइनिंग की प्रक्रिया चल रही है. इसी बीच एमसीसी ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन निकलते हुए जॉइन या अलॉट सीट से रिजाइन करने वाले कैंडिडेट्स को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. यह दिशा निर्देश भी कैंडिडेट के अनुरोध पर ही जारी किए गए हैं.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि काउंसलिंग राउंड-1 व 2 के तहत आवंटित या अपग्रेडेड एमबीबीएस सीट से 1 अक्टूबर शाम 5 बजे तक रिजाइन किया जा सकता है. कैंडिडेट को सीट रिजाइन करने के लिए आवंटित इंस्टिट्यूट में स्वयं उपस्थित होना होगा. इसके बाद रिजाइन की पूरी प्रक्रिया भी उसे ही करनी है. मेडिकल संस्थान के प्रबंधन से एमसीसी-पोर्टल के जरिए जनरेट होने वाला ऑनलाइन-रेजिग्नेशन लेटर भी लेना होगा. ऑनलाइन जनरेट हुआ यह रेजिग्नेशन लेटर ही मान्य होगा. ऑनलाइन रेजिग्नेशन लेटर नहीं होने पर रेजिग्नेशन प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी.

पढ़ें: NEET UG 2024: राजस्थान की काउंसलिंग में राउंड-2 के लिए चौथी बार जारी हुई सीट मैट्रिक्स, अब 2356 एमबीबीएस सीट पर एडमिशन - NEET UG 2024 SEAT MATRIX

कौन-कौन कर सकते हैं रिजाइन?:

  1. ऐसे कैंडिडेट जिन्हें राउंड-1 से एमबीबीएस सीट आवंटित हुई हो, लेकिन राउंड-2 में अपग्रेड नहीं हो सकी. वे रिजाइन कर सकते हैं. ऐसे कैंडिडेट की सिक्योरिटी राशि जप्त नहीं की जाएगी.
  2. ऐसे कैंडिडेट जिन्हें काउंसलिंग राउंड-2 से एमबीबीएस सीट आवंटित हुई हो व जिन्होंने आवंटित सीट पर रिपोर्टिंग और जॉइनिंग की प्रक्रिया भी पूरी कर ली हो. वे भी रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कैंडिडेट की सिक्योरिटी राशि जप्त की जाएगी.
  3. ऐसे कैंडिडेट जिन्हें काउंसलिंग राउंड-1 से एमबीबीएस सीट आवंटित की गई हो व राउंड-2 के तहत जिनकी सीट अपग्रेड भी हुई हो. इस अपग्रेडेड सीट पर कैंडिडेट ने रिपोर्टिंग व जॉइनिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली हो. वे भी रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कैंडिडेट की सिक्योरिटी राशि जप्त होगी.
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