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Rajasthan: NEET UG 2024: MCC ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मांगी MBBS सीटों पर एडमिशन की जानकारी, जानिए क्यों

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड्स से एमबीबीएस का एडमिशन ले चुके कैंडिडेट्स का बारे में जानकारी मांगी है.

MBBS सीटों पर एडमिशन की जानकारी
MBBS सीटों पर एडमिशन की जानकारी (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 2 hours ago

कोटा : मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड्स से एमबीबीएस का एडमिशन ले चुके कैंडिडेट्स के संबंध की सूचनाएं मांगी हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह आदेश एमसीसी ने जारी किया है. इसमें राउंड-1 से लेकर राउंड-3 तक एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश ले चुके कैंडिडेट की सूचना साझा करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इसके लिए एमसीसी ने अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. इसके तहत राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल-डेंटल काउंसलिंग बोर्ड्स को यह सूचना इंट्रा-एमसीसी पोर्टल पर आगामी 25 अक्टूबर शाम 5 बजे तक साझा करनी है.

इसलिए मांगी जानकारी : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि सूचना साझा करने कि यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना के तहत पूरी की जाती है, क्योंकि सुप्रीम के आदेशानुसार सेंट्रल व स्टेट स्ट्रे-वैकेंसी राउंड से पहले अब तक एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश ले चुके कैंडिडेट को सेंट्रल, स्टेट काउंसलिंग-प्रक्रिया से दूर किया जाना जरूरी है. इस प्रक्रिया का मूल उद्देश्य है कि कैंडिडेट सेंट्रल व स्टेट काउंसलिंग के तहत एक से अधिक एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश लेकर ना बैठें रहे, यानी पात्र कैंडिडेट एमबीबीएस सीट अनावश्यक तौर पर ब्लॉक ना करें.

इसे भी पढ़ें- Rajasthan: दोबारा जारी हुआ काउंसलिंग के तीसरे चरण का सीट अलॉटमेंट, 19294 पर मिली जनरल कैटेगरी को सरकारी MBBS सीट

देव शर्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत एमसीसी व राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल-डेंटल काउंसलिंग बोर्ड्स एक दूसरे से प्रवेशित कैंडिडेट की सूचना साझा करते हैं. एमसीसी ने ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा राउंड-1, राउंड-2, राउंड-3 के तहत एमबीबीएस बीडीएस कोर्स में प्रवेश ले चुके कैंडिडेट की 1523 पेजों की सूची जारी कर दी है. इस सूची में कैंडिडेट की पूरी प्रवेश सूचना उपलब्ध है.

कोटा : मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड्स से एमबीबीएस का एडमिशन ले चुके कैंडिडेट्स के संबंध की सूचनाएं मांगी हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह आदेश एमसीसी ने जारी किया है. इसमें राउंड-1 से लेकर राउंड-3 तक एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश ले चुके कैंडिडेट की सूचना साझा करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इसके लिए एमसीसी ने अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. इसके तहत राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल-डेंटल काउंसलिंग बोर्ड्स को यह सूचना इंट्रा-एमसीसी पोर्टल पर आगामी 25 अक्टूबर शाम 5 बजे तक साझा करनी है.

इसलिए मांगी जानकारी : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि सूचना साझा करने कि यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना के तहत पूरी की जाती है, क्योंकि सुप्रीम के आदेशानुसार सेंट्रल व स्टेट स्ट्रे-वैकेंसी राउंड से पहले अब तक एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश ले चुके कैंडिडेट को सेंट्रल, स्टेट काउंसलिंग-प्रक्रिया से दूर किया जाना जरूरी है. इस प्रक्रिया का मूल उद्देश्य है कि कैंडिडेट सेंट्रल व स्टेट काउंसलिंग के तहत एक से अधिक एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश लेकर ना बैठें रहे, यानी पात्र कैंडिडेट एमबीबीएस सीट अनावश्यक तौर पर ब्लॉक ना करें.

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देव शर्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत एमसीसी व राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल-डेंटल काउंसलिंग बोर्ड्स एक दूसरे से प्रवेशित कैंडिडेट की सूचना साझा करते हैं. एमसीसी ने ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा राउंड-1, राउंड-2, राउंड-3 के तहत एमबीबीएस बीडीएस कोर्स में प्रवेश ले चुके कैंडिडेट की 1523 पेजों की सूची जारी कर दी है. इस सूची में कैंडिडेट की पूरी प्रवेश सूचना उपलब्ध है.

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