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देश में लागू हुआ नया आपराधिक कानून, झारखंड के अलग-अलग जिलों में मामले दर्ज, न्याय व्यवस्था बेहतर होने का दावा - New criminal law - NEW CRIMINAL LAW

Many cases registered.आज से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आईपीसी और सीआरपीसी की जगह तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो गए हैं. नए कानून के तहत राज्य के अलग-अलग जिलों में मामले दर्ज किए गए.

Many cases registered on the first day after implementation of new law in different districts of Jharkhand
गिरिडीह एसपी, कोडरमा में ट्रेनिंग लेते पुलिस पदाधिकारी और खूंटी में मामला दर्ज करते पुलिस पदाधिकारी की तस्वीर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jul 2, 2024, 8:20 AM IST

Updated : Jul 2, 2024, 8:39 AM IST

गिरिडीहः तीन नए अधिनियम लागू हो गए हैं इसे लेकर गिरिडीह पुलिस ने कार्य प्रारंभ कर दिया है. जिले के निमियाघाट और बगोदर में नई व्यवस्था के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है. इन तीनों कानून को लेकर गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. एसपी दीपक ने बताया कि तीन नए अधिनियम के आधार पर अब परिवर्तित धाराओं में कांड दर्ज किए जाएंगे. इसमें पूरे सिस्टम को पूरी न्यायिक प्रणाली को और पूरे कानून को पारदर्शी बनाने का हर सम्भव प्रयास किया गया है.

गिरिडीह एसपी से खास बातचीत (ईटीवी भारत)

किसी भी थाने में दर्ज होगी प्राथमिकी
अब घटना कहीं भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, प्राथमिकी किसी भी थाना में जाकर दर्ज करवाई जा सकती है. उस प्राथमिकी की, प्राथमिकी के बाद आगे की कार्रवाई की जानकारी आवेदक को समय समय पर मिलती जाएगी. यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है. इस व्यवस्था में पारदर्शिता रहेगी और लोगों का भरोसा कानून व्यवस्था पर बढ़ेगा.

अपराध नियंत्रण में सहयोग

एसपी ने बताया कि इन नए कानून अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण में पुलिस को काफी सहयोग मिलेगा. आर्थिक अपराध, आतंकवाद, महिला हिंसा समेत कई मामले में नए कानून का समावेश, धाराओं को समावेश किया गया है. महिला हिंसा के मामले में कठोर सजा का समावेश हुआ है. इन कानून को देखते हुए गिरिडीह पुलिस भी अपने तरीके से तैयारी कर चुकी है और कार्य भी आरंभ हो चुका है.

गिरिडीह में पहली प्राथमिकी

बता दें कि नए कानून के तहत गिरिडीह जिले में पहली प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पहली प्राथमिकी निमियाघाट थाना में दर्ज की गई है. मामला सड़क दुर्घटना से जुड़ा हुआ है. यह प्राथमिकी असुरबांध निवासी किशोरी महतो ने दर्ज करवायी है. प्राथमिकी में कहा है कि मेरा पुत्र प्रकाश कुमार महतो बाइक से अपने घर डुमरी जा रहा था खांखी कला के पास बेरमो की तरफ से आ रही ट्रक ने धक्का मारा जिससे उसके पुत्र की मौत हो गई है. निमियाघाट थाना प्रभारी ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता ( बीएनएस ) 2023 की धारा 281 और 106 के तहत कांड अंकित किया है.

पाकुड़ में नए कानून के तहत प्राथमिकी

पाकुड़ में नए कानून लागू होने के बाद पहला चोरी की प्राथमिकी दर्ज हुई. सदर प्रखंड के बेलडांगा निवासी फारूक शेख के लिखित बयान पर कांड संख्या 152/24 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2), 317(2), 3(5) के तहत माउद शेख एवं दो नाबालिग को नामजद अभियुक्त बनाया है. थाने को दिए अपने लिखित शिकायत में वादी फारूक शेख ने उल्लेख किया है कि माउद शेख एवं अन्य दो नाबालिग ने मिलकर बिजली का तार चोरी कर रहा था और उस रंगे हाथ धर दबोचा गया.

ग्रामीणों ने इसकी सूचना मुफस्सिल थाने को दी. सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और तीनो चोर को अपने कब्जे में लिया और थाने में पूछताछ की. पुलिस ने तीन बंडल तार को भी जब्त किया है. धाराये तीनों चोर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला अंतर्गत लालमाटी गांव निवासी हैं. थाना प्रभारी संजीव कुमार झा ने बताया कि माउद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि दो नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया. थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कोडरमा नए कानून की ट्रेनिंग
कोडरमा में नए कानून को लेकर पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है. आईपीसी के जगह भारतीय न्याय संहिता और सीआरपीसी के जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है. पुलिस पदाधिकारी को एफआईआर दर्ज करने से लेकर उसके अनुसंधान और चार्जशीट के साथ न्यायालय में पेश करने वाले सबूत की विस्तृत जानकारी देनी होगी. पुलिसकर्मियों को अनुसंधान के दौरान घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना जरूरी होगा, जबकि गवाहों और आरोपियों के रिकॉर्ड बयान न्यायालय को उपलब्ध कराने होंगे. ऐसे में पुलिस कर्मियों को मोबाइल फ्रेंडली भी बनाया जा रहा है.

कोडरमा में नए कानून के बारे में ट्रेनिंग (ईटीवी भारत)

एसडीपीओ जीतवाहन उरांव की अगुवाई में जिला पुलिस मुख्यालय में पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई. इस मौके पर उन्होंने तमाम पुलिस पदाधिकारी को नए कानून के तहत मामले दर्ज करने का निर्देश दिया. एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने बताया कि आईपीसी में जहां 511 धाराएं थी वहीं अब भारतीय न्याय संहिता में 358 एक्ट हैं. हत्या, महिला प्रताड़ना, दुष्कर्म जैसे मामलों के धाराओं में संशोधन किया गया है और कई धाराओं को मर्ज कर एक नया कानून तैयार किया गया है. जो पहले से ज्यादा प्रभावी साबित होगा .

भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के पहले दिन कोडरमा की तिलैया और कोडरमा थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी के दो अलग-अलग मामले 303 (2) के तहत दर्ज किए गए. वहीं तिलैया डैम ओपी क्षेत्र के कांटी में विवाहिता सरिता देवी के दहेज हत्या का मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 103/3 (5) के तहत जयनगर थाने में दर्ज की गई है. इस मामले में मृतका के पिता ने पति समेत ससुराल पक्ष के चार लोगों के खिलाफ जहर देकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया है.

खूंटी में प्राथमिकी दर्ज
खूंटी जिले में नए कानून के तहत चोरी से जुड़ी पहली प्राथमिकी दर्ज हुई है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 और 305 के तहत मामला दर्ज हुआ है. जिले के तोरपा थाना क्षेत्र स्थित राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय में अज्ञात चोरों ने स्कूल का ताला तोड़कर स्कूल में लगी टीवी और साउंड स्पीकर की चोरी कर ली. घटना की जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल ममता कुमारी को सोमवार को उस समय हुई जब वो स्कूल पहुंची. प्रिंसिपल ने लिखित आवेदन देकर चोरी को घटना की जानकारी दी उसके बाद थाना प्रभारी प्रभात रंजन पांडेय ने अज्ञात चोरों के खिलाफ कांड संख्या 44/24 दर्ज किया. जबकि भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 और 305 के तहत हुआ मामला दर्ज किया गया. थाना प्रभारी ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दिया है. उन्होंने बताया कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा.

पलामू में पहले दिन दो एफआईआर

एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता के तहत नए कानून लागू हो गए हैं. पलामू में पहले दिन भारतीय न्याय संहिता के तहत दो एफआईआर दर्ज किए गए हैं. पहले दिन मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में चोरी का मामला दर्ज किया गया है, जबकि दूसरी एफआईआर हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में मारपीट की दर्ज की गई.

दरअसल पलामू के नया बाजार थाना क्षेत्र के कंडा के रहने वाले संतोष कुमार मेहता अपने रिश्तेदार का इलाज करवाने मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के जेलहाता के इलाके में गए थे. इसी दौरान उनकी बाइक चोरी हो गई थी. संतोष कुमार मेहता ने पूरे मामले की जानकारी मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस को दी थी. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए बैरिया के इलाके से बाइक को बरामद कर लिया और चोरी के आरोप में छोटू कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया है.

छोटू कुमार छतरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता के तहत चोरी की धारा 303(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है. मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की गया है.

वहीं पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के चोरपहरा के सुरेश यादव ने मारपीट के आरोप में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है. सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत 126(2) , 115, 117, 303, 352, 3(5) की धारा लगाई गई है. हुसैनाबाद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रमाशंकर पटेल ने बताया कि मारपीट के मामलों में भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

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गिरिडीहः तीन नए अधिनियम लागू हो गए हैं इसे लेकर गिरिडीह पुलिस ने कार्य प्रारंभ कर दिया है. जिले के निमियाघाट और बगोदर में नई व्यवस्था के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है. इन तीनों कानून को लेकर गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. एसपी दीपक ने बताया कि तीन नए अधिनियम के आधार पर अब परिवर्तित धाराओं में कांड दर्ज किए जाएंगे. इसमें पूरे सिस्टम को पूरी न्यायिक प्रणाली को और पूरे कानून को पारदर्शी बनाने का हर सम्भव प्रयास किया गया है.

गिरिडीह एसपी से खास बातचीत (ईटीवी भारत)

किसी भी थाने में दर्ज होगी प्राथमिकी
अब घटना कहीं भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, प्राथमिकी किसी भी थाना में जाकर दर्ज करवाई जा सकती है. उस प्राथमिकी की, प्राथमिकी के बाद आगे की कार्रवाई की जानकारी आवेदक को समय समय पर मिलती जाएगी. यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है. इस व्यवस्था में पारदर्शिता रहेगी और लोगों का भरोसा कानून व्यवस्था पर बढ़ेगा.

अपराध नियंत्रण में सहयोग

एसपी ने बताया कि इन नए कानून अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण में पुलिस को काफी सहयोग मिलेगा. आर्थिक अपराध, आतंकवाद, महिला हिंसा समेत कई मामले में नए कानून का समावेश, धाराओं को समावेश किया गया है. महिला हिंसा के मामले में कठोर सजा का समावेश हुआ है. इन कानून को देखते हुए गिरिडीह पुलिस भी अपने तरीके से तैयारी कर चुकी है और कार्य भी आरंभ हो चुका है.

गिरिडीह में पहली प्राथमिकी

बता दें कि नए कानून के तहत गिरिडीह जिले में पहली प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पहली प्राथमिकी निमियाघाट थाना में दर्ज की गई है. मामला सड़क दुर्घटना से जुड़ा हुआ है. यह प्राथमिकी असुरबांध निवासी किशोरी महतो ने दर्ज करवायी है. प्राथमिकी में कहा है कि मेरा पुत्र प्रकाश कुमार महतो बाइक से अपने घर डुमरी जा रहा था खांखी कला के पास बेरमो की तरफ से आ रही ट्रक ने धक्का मारा जिससे उसके पुत्र की मौत हो गई है. निमियाघाट थाना प्रभारी ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता ( बीएनएस ) 2023 की धारा 281 और 106 के तहत कांड अंकित किया है.

पाकुड़ में नए कानून के तहत प्राथमिकी

पाकुड़ में नए कानून लागू होने के बाद पहला चोरी की प्राथमिकी दर्ज हुई. सदर प्रखंड के बेलडांगा निवासी फारूक शेख के लिखित बयान पर कांड संख्या 152/24 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2), 317(2), 3(5) के तहत माउद शेख एवं दो नाबालिग को नामजद अभियुक्त बनाया है. थाने को दिए अपने लिखित शिकायत में वादी फारूक शेख ने उल्लेख किया है कि माउद शेख एवं अन्य दो नाबालिग ने मिलकर बिजली का तार चोरी कर रहा था और उस रंगे हाथ धर दबोचा गया.

ग्रामीणों ने इसकी सूचना मुफस्सिल थाने को दी. सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और तीनो चोर को अपने कब्जे में लिया और थाने में पूछताछ की. पुलिस ने तीन बंडल तार को भी जब्त किया है. धाराये तीनों चोर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला अंतर्गत लालमाटी गांव निवासी हैं. थाना प्रभारी संजीव कुमार झा ने बताया कि माउद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि दो नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया. थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कोडरमा नए कानून की ट्रेनिंग
कोडरमा में नए कानून को लेकर पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है. आईपीसी के जगह भारतीय न्याय संहिता और सीआरपीसी के जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है. पुलिस पदाधिकारी को एफआईआर दर्ज करने से लेकर उसके अनुसंधान और चार्जशीट के साथ न्यायालय में पेश करने वाले सबूत की विस्तृत जानकारी देनी होगी. पुलिसकर्मियों को अनुसंधान के दौरान घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना जरूरी होगा, जबकि गवाहों और आरोपियों के रिकॉर्ड बयान न्यायालय को उपलब्ध कराने होंगे. ऐसे में पुलिस कर्मियों को मोबाइल फ्रेंडली भी बनाया जा रहा है.

कोडरमा में नए कानून के बारे में ट्रेनिंग (ईटीवी भारत)

एसडीपीओ जीतवाहन उरांव की अगुवाई में जिला पुलिस मुख्यालय में पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई. इस मौके पर उन्होंने तमाम पुलिस पदाधिकारी को नए कानून के तहत मामले दर्ज करने का निर्देश दिया. एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने बताया कि आईपीसी में जहां 511 धाराएं थी वहीं अब भारतीय न्याय संहिता में 358 एक्ट हैं. हत्या, महिला प्रताड़ना, दुष्कर्म जैसे मामलों के धाराओं में संशोधन किया गया है और कई धाराओं को मर्ज कर एक नया कानून तैयार किया गया है. जो पहले से ज्यादा प्रभावी साबित होगा .

भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के पहले दिन कोडरमा की तिलैया और कोडरमा थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी के दो अलग-अलग मामले 303 (2) के तहत दर्ज किए गए. वहीं तिलैया डैम ओपी क्षेत्र के कांटी में विवाहिता सरिता देवी के दहेज हत्या का मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 103/3 (5) के तहत जयनगर थाने में दर्ज की गई है. इस मामले में मृतका के पिता ने पति समेत ससुराल पक्ष के चार लोगों के खिलाफ जहर देकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया है.

खूंटी में प्राथमिकी दर्ज
खूंटी जिले में नए कानून के तहत चोरी से जुड़ी पहली प्राथमिकी दर्ज हुई है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 और 305 के तहत मामला दर्ज हुआ है. जिले के तोरपा थाना क्षेत्र स्थित राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय में अज्ञात चोरों ने स्कूल का ताला तोड़कर स्कूल में लगी टीवी और साउंड स्पीकर की चोरी कर ली. घटना की जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल ममता कुमारी को सोमवार को उस समय हुई जब वो स्कूल पहुंची. प्रिंसिपल ने लिखित आवेदन देकर चोरी को घटना की जानकारी दी उसके बाद थाना प्रभारी प्रभात रंजन पांडेय ने अज्ञात चोरों के खिलाफ कांड संख्या 44/24 दर्ज किया. जबकि भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 और 305 के तहत हुआ मामला दर्ज किया गया. थाना प्रभारी ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दिया है. उन्होंने बताया कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा.

पलामू में पहले दिन दो एफआईआर

एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता के तहत नए कानून लागू हो गए हैं. पलामू में पहले दिन भारतीय न्याय संहिता के तहत दो एफआईआर दर्ज किए गए हैं. पहले दिन मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में चोरी का मामला दर्ज किया गया है, जबकि दूसरी एफआईआर हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में मारपीट की दर्ज की गई.

दरअसल पलामू के नया बाजार थाना क्षेत्र के कंडा के रहने वाले संतोष कुमार मेहता अपने रिश्तेदार का इलाज करवाने मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के जेलहाता के इलाके में गए थे. इसी दौरान उनकी बाइक चोरी हो गई थी. संतोष कुमार मेहता ने पूरे मामले की जानकारी मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस को दी थी. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए बैरिया के इलाके से बाइक को बरामद कर लिया और चोरी के आरोप में छोटू कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया है.

छोटू कुमार छतरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता के तहत चोरी की धारा 303(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है. मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की गया है.

वहीं पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के चोरपहरा के सुरेश यादव ने मारपीट के आरोप में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है. सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत 126(2) , 115, 117, 303, 352, 3(5) की धारा लगाई गई है. हुसैनाबाद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रमाशंकर पटेल ने बताया कि मारपीट के मामलों में भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

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तीन नये कानून पर बोले डीजीपी, अब बढ़ गया फॉरेंसिक का रोल, चुनौतियों से निपटने के लिए हैं तैयार - DGP ON THREE NEW CRIMINAL LAW

नए कानून बीएनएस के तहत रांची में दर्ज हुआ राज्य का पहला मामला, चोरी से जुड़ी है प्राथमिकी - first case registered

Last Updated : Jul 2, 2024, 8:39 AM IST
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