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पटपड़गंज विधानसभा में विकास कार्यों के लिए 3 करोड़ रुपये जारी कर सकेंगे मनीष सिसोदिया, कोर्ट से मिली इजाजत - Sisodia permission TO RELEASE FUND - SISODIA PERMISSION TO RELEASE FUND

Sisodia got permission to release Rs 3 crore FOR his assembly Patparganj: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को मनीष सिसोदिया को अपने पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए तीन करोड़ रुपये का विधायक फंड जारी करने की अनुमति दे दी है.

सिसोदिया को अपने विधानसभा पटपड़गंज में विकास कार्यों के लिए 3 करोड़ जारी करने की अनुमति
सिसोदिया को अपने विधानसभा पटपड़गंज में विकास कार्यों के लिए 3 करोड़ जारी करने की अनुमति (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 6, 2024, 8:12 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अपने पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए तीन करोड़ रुपये का विधायक फंड जारी करने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये आदेश दिया है. बता सिसोदिया ने कोर्ट से पटपड़गंज विधानसभा में विभिन्न विकास कार्यों के लिए विधायक फंड से तीन करोड़ रुपए जारी करने की अनुमति मांगी थी.

मनीष सिसोदिया के विधायक फंड से खिचड़ीपुर गांव, ईस्ट विनोद नगर, आवासीय कालोनी खिचड़ीपुर, रेलवे कॉलोनी और मंडावली में कई विकास कार्यों पर तीन करोड़ रुपए खर्च होंगे. खिचड़ीपुर में ओपन स्पेस का सौंदर्यीकरण, वेस्ट विनोद नगर में स्वाति पार्क का सौंदर्यीकरण, मयूर विहार फेज 2 व फिरनी मोड़ खिचड़ीपुर पर प्रवेश द्वार समेत अन्य कार्य किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें : कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मेडिकल चेकअप के दौरान सुनीता केजरीवाल को मौजूद रहने की अनुमति दी

बता दें की आज ही यानी शनिवार को कोर्ट ने सिसोदिया को सीबीआई के मामले में 15 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया है. 6 जुलाई को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. इस मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट जमानत दे दी गई है. जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.

बता दें कि 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था.

ये भी पढ़ें : दिल्ली आबकारी नीति: मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 15 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली : दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अपने पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए तीन करोड़ रुपये का विधायक फंड जारी करने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये आदेश दिया है. बता सिसोदिया ने कोर्ट से पटपड़गंज विधानसभा में विभिन्न विकास कार्यों के लिए विधायक फंड से तीन करोड़ रुपए जारी करने की अनुमति मांगी थी.

मनीष सिसोदिया के विधायक फंड से खिचड़ीपुर गांव, ईस्ट विनोद नगर, आवासीय कालोनी खिचड़ीपुर, रेलवे कॉलोनी और मंडावली में कई विकास कार्यों पर तीन करोड़ रुपए खर्च होंगे. खिचड़ीपुर में ओपन स्पेस का सौंदर्यीकरण, वेस्ट विनोद नगर में स्वाति पार्क का सौंदर्यीकरण, मयूर विहार फेज 2 व फिरनी मोड़ खिचड़ीपुर पर प्रवेश द्वार समेत अन्य कार्य किए जाएंगे.

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बता दें की आज ही यानी शनिवार को कोर्ट ने सिसोदिया को सीबीआई के मामले में 15 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया है. 6 जुलाई को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. इस मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट जमानत दे दी गई है. जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.

बता दें कि 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था.

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