चित्तौड़गढ़. छत से नीचे फेंक कर बेटी की हत्या करने के आरोपी पिता को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय बेगूं ने आजीवन कारावास से दंडित किया है. साथ ही कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामला 2019 का है, जिसमें एक महिला ने अपने पति के खिलाफ बेटी के मर्डर का आरोप लगाते हुए रावतभाटा पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज कराया था.
अपर लोक अभियोजक फरीद मोहम्मद मिर्जा ने बताया कि घटना 8 सितंबर 2019 की है. रावतभाटा में ईदगाह सरकारी क्वार्टर के पास रहने वाले भोलाराम की बेटियां शिवानी और रिया छत पर खेल रही थी. खेल-खेल में शिवानी ने अपनी छोटी बहन रिया को काट लिया. इसपर उसकी मां ने शिवानी को डांटा. तभी भोलाराम पहुंच गया और बेटियों के झगड़े में उसकी पत्नी घर से निकलकर बाहर चली गई. कुछ समय बाद पड़ोसी सिराज ने सूचना दी कि उसकी बड़ी बेटी 4 साल की शिवानी को भोलाराम ने गला दबाकर छत से नीचे फेंक दिया. गंभीर हालत में उसे रावतभाटा अस्पताल से कोटा रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई.
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इसपर रेणु देवी ने अपने पति भोलाराम के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया. मिर्जा ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए और 19 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए. दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय बेगूं के पीठासीन अधिकारी राकेश गोयल ने मामले में भोलाराम को दोषी माना और उसे हत्या के आरोप में उम्रकैद और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. बता दें कि आरोपी भोलाराम को बेगूं एडीजे कोर्ट ने 7 महीने पहले भी एक मामले में सजा सुनाई थी. बस के खलासी नितेश बैरागी पर तलवार से हमला करने के मामले में उसे 3 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी.